कोलकाता: पश्चिम बंगाल की राजधानी में एक ओर महिला डॉक्टर के साथ हुई दरिंदगी के आक्रोश में विरोध प्रदर्शन जारी है तो वहीं दूसरी ओर इस तरह की घटनाएं भी सामने आ रही है. कोलकता के एक प्रसिद्ध फाइव स्टार होटल में पार्टी के दौरान एक महिला के साथ कथित रूप से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है. पुलिस ने इस घटना के संबंध में दो लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें से एक दिल्ली का निवासी है. यह घटना मंगलवार रात की है. पीड़िता द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया. पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है और जांच जारी है.
इस घटना की गंभीरता तब और बढ़ जाती है क्यों कि ठीक इसी दिन पश्चिम बंगाल विधानसभा ने एक एंटी-रेप बिल पारित किया. पिछले महीने आरजी कर मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में एक 31 वर्षीय ट्रेनी डॉक्टर के साथ हुई बर्बर बलात्कार और हत्या के बाद पूरे देश में फैले गुस्से के बीच यह बिल पेश किया गया था.
नया कानून और इसके प्रावधान
ममता बनर्जी की अगुवाई वाली सरकार द्वारा पेश किए गए इस बिल का नाम 'अपराजिता महिला और बाल विधेयक (पश्चिम बंगाल आपराधिक कानून और संशोधन) विधेयक, 2024' है. यह विधेयक मंगलवार को विपक्ष के समर्थन के साथ सर्वसम्मति से पारित हो गया.
इस विधेयक के तहत अगर बलात्कार के आरोपी की हरकतों से पीड़िता की मौत हो जाती है या वह जीवन भर के लिए कोमा में चली जाती है, तो दोषी को मौत की सजा देने का प्रावधान है. इस प्रकार, बंगाल देश का पहला राज्य बन गया है जिसने बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, और बच्चों के खिलाफ यौन अपराधों से संबंधित केंद्रीय कानूनों में संशोधन किया है.
यह घटना एक बार फिर से गंभीर सवाल खड़े करती है. एक तरफ जहां देश भर में बलात्कार और यौन अपराधों के खिलाफ कड़े कानून बनाए जा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ इस तरह की घटनाएं यह संकेत देती हैं कि इन कानूनों को प्रभावी ढंग से लागू करना और समाज में महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित करना कितना महत्वपूर्ण है.