Gyanvapi Mosque Case: कोर्ट की अनुमति मिलने के बाद ज्ञानवापी के व्यास तहखाने में पूजा-पाठ आज शुरु हो गया. वहीं दूसरी तरफ पूजा के अधिकार के खिलाफ मुस्लिम पक्ष ने इलाहाबाद हाई कोर्ट में याचिका दायर की है. अंजुमन इंतजामिया कमिटी ने जल्द सुनवाई की गुहार लगाई है और निचली अदालत के फैसले को चुनौती दी है. आपको बता दें कि, हिंदू पक्षकार पहले ही केविएट दाखिल कर चुके हैं.
15 दिनों की मोहलत
तहखाने में पूजा का मामला फिर से वाराणसी जिला अदालत में पहुंच गया हैं. मुस्लिम पक्ष ने अदालत से 15 दिनों की मोहलत मांगी है. याचिका में कहा गया है कि 15 दिनों तक आदेश को लागू न किया जाए. हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने को लेकर समय की मांग की गई है.
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— LatestLY (@latestly) February 1, 2024
पहले पहुंचे थे सुप्रीम कोर्ट
इससे पहले ज्ञानवापी मामले में अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया. मस्जिद समिति ने कल रात शीर्ष अदालत के वेकेशन रजिस्ट्रार से संपर्क किया, और आदेश के 7 घंटे के अंदर वाराणसी प्रशासन द्वारा रातोंरात इसके कार्यान्वयन के कारण तत्काल सूचीबद्ध करने की मांग की थी. हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया और हाई कोर्ट जाने की सलाह दी.
बता दें कि अभी हाल ही में हुए ASI के सर्वे में ये स्पष्ट हो गया था कि ज्ञानवापी की मस्जिद, एक पुराने भव्य हिंदू मंदिर के ढांचे पर बनाई गई थी, जिसमें हिंदू मंदिर संस्कृति के कई चिह्न दीवारों और खंभों पर अंकित मिले थे.