Uttar Pradesh: शादी के खिलाफ थे पिता तो बेटी ने प्रेमी के साथ मिलकर कर दी हत्या, शव को पेड़ पर लटकाया

एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी. दरअसल पिता ने बेटी की शादी के खिलाफ था साथ ही उसे शादी के उपहार के रूप में 10 बीघा जमीन देने से भी इनकार कर दिया था. इससे गुस्से में आकर बेटी ने अपने प्रेमी के दात मिलकर पिता की हत्या कर दी.

प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo Credits: Pixabay)

बरेली: एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पिता की हत्या कर दी. दरअसल पिता ने बेटी की शादी के खिलाफ था साथ ही उसे शादी के उपहार के रूप में 10 बीघा जमीन देने से भी इनकार कर दिया था. इससे गुस्से में आकर बेटी ने अपने प्रेमी के दात मिलकर पिता की हत्या कर दी. पुलिस ने कहा कि दोनों आरोपियों ने पिता को शराब पिलाई और फिर उसे लोहे की रॉड से तब तक मारा जब तक वह बेहोश नहीं हो गया. Madhya Pradesh Shocker! Crime Petrol देखकर आया आइडिया, महिला ने प्रेमी के साथ मिलकर पति को रास्ते से हटाया, 1 साल बाद पुलिस ने ऐसे केस किया सॉल्व.

पुलिस ने कहा कि 46 वर्षीय किसान को बाद में एक पेड़ से लटका पाया गया. घटना 19 जुलाई को राजपुरा थाना क्षेत्र के संभल गांव में हुई. शुरुआत में, यह आत्महत्या का मामला प्रतीत हुआ. लेकिन, जब पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आई तो हैरान कर देने वाला मामला सामने आया. पुलिस के अनुसार, रिपोर्ट में कई आंतरिक चोटों की पुष्टि हुई.

संभल के एसपी चक्रेश मिश्रा ने कहा, "व्यक्ति की पहचान हरपाल सिंह के रूप में हुई है. वह एक पेड़ से लटका मिला. प्रारंभिक जांच में पता चला कि वह 19 जुलाई की रात को अपने खेतों की देखभाल करने गया था और घर नहीं लौटा. अगले दिन वह फांसी पर लटका मिला. शक होने पर उस व्यक्ति की पत्नी ने पुलिस में शिकायत दर्ज कराई थी.

एसपी ने कहा, 'शव परीक्षण रिपोर्ट के बाद जांच के आदेश दिए गए. जिसके बाद यह पता चला कि उस व्यक्ति की हत्या कर दी गई थी और इस मामले में उसकी अपनी बेटी मुख्य संदिग्ध थी. उसने अपने प्रेमी और उसके दोस्त के साथ मिलकर अपने पिता हरपाल की हत्या कर दी थी क्योंकि वह उसकी शादी के खिलाफ था और उसने उसे कोई संपत्ति देने से इनकार कर दिया था.

पुलिस ने बताया कि बदायूं के इस्लामनगर से प्रीति और उसके प्रेमी धर्मेंद्र यादव को पकड़कर मंगलवार को जेल भेज दिया गया. तीसरे आरोपी को पकड़ने के लिए टीमें गठित कर दी गई हैं. पुलिस ने बताया कि पूछताछ के दौरान आरोपी कपल ने अपना जुर्म कबूल कर लिया. आईपीसी की धारा 302 (हत्या की सजा), 201 (अपराध के सबूतों को गायब करना) और 120-बी (आपराधिक साजिश की सजा) के तहत मामला दर्ज किया गया है.

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