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Travel Allowance for Students: सरकारी स्कूल से 5 किलोमीटर दूर रहनेवाले छात्रों को मिलेगा ट्रैवल अलाउंस, साल के मिलेंगे 6 हजार रूपए, जानें कौन से राज्य ने शुरू की ये स्कीम

उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक नई स्कीम निकाली है. जिसके तहत अब सरकारी स्कूल से 5 किलोमीटर के दायरे में रहनेवाले छात्रों को ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा.

Travel Allowance for Students: सरकारी स्कूल से 5 किलोमीटर दूर रहनेवाले छात्रों को मिलेगा ट्रैवल अलाउंस, साल के मिलेंगे 6 हजार रूपए, जानें कौन से राज्य ने शुरू की ये स्कीम
Credit-(ANI / Pixabay)

Travel Allowance for Students: उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक नई स्कीम निकाली है. जिसके तहत अब सरकारी स्कूल से 5 किलोमीटर के दायरे में रहनेवाले छात्रों को ट्रैवल अलाउंस दिया जाएगा. जिन छात्रों का घर सरकारी स्कूल से कम से कम 5 किलोमीटर की दूरी पर है, उन्हें सालाना 6000 रूपए की आर्थिक सहायता दी जाएगी, ताकि वे आसानी से स्कूल तक पहुंच सकें.यह योजना विशेष रूप से उन बच्चों के लिए लाभकारी होगी जो ग्रामीण और दुर्गम इलाकों में रहते हैं.

सरकार का उद्देश्य है कि बच्चों को स्कूल पहुंचने में किसी तरह की परेशानी न हो और आर्थिक कारणों से कोई बच्चा पढ़ाई न छोड़े. इससे स्कूल छोड़ने वाले छात्रों की संख्या घटेगी और शिक्षा को मजबूती मिलेगी.ये भी पढ़े:UP Budget 2025-26: मेधावी छात्राओं को स्कूटी, अन्य को मिलेगा स्मार्टफोन और टैबलेट; योगी सरकार ने बजट में किया बड़ा ऐलान (Watch Video)

किन जिलों के छात्रों को मिलेगा लाभ?

इस योजना को खासतौर पर बुंदेलखंड और सोनभद्र जैसे पिछड़े इलाकों के लिए लागू किया गया है. झांसी, चित्रकूट, जालौन, हमीरपुर, महोबा, बांदा और सोनभद्र जैसे जिलों में रहने वाले कक्षा 9वीं से 12वीं तक के छात्रों को इसका सीधा फायदा मिलेगा.

पीएम श्री योजना की 146 सरकारी स्कूलों की छात्राएं भी होंगी शामिल

प्रधानमंत्री श्री योजना के अंतर्गत चयनित 146 सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाली छात्राओं को भी इस योजना का लाभ मिलेगा. इससे गांव की लड़कियों को स्कूल तक पहुंचने में सुविधा होगी और वे बिना किसी बाधा के पढ़ाई जारी रख सकेंगी.

आवेदन प्रक्रिया क्या होगी?

छात्रों को यह लाभ पाने के लिए एक फॉर्म भरना होगा, जिसमें यह बताया जाएगा कि उनके घर से 5 किलोमीटर के दायरे में कोई भी सरकारी स्कूल नहीं है. इस फॉर्म की पुष्टि ग्राम प्रधान और स्कूल के प्रधानाचार्य द्वारा की जाएगी.उसके बाद नगर निकाय इसे अंतिम रूप से सत्यापित करेगा.इस योजना का लाभ तभी मिलेगा जब छात्र स्कूल में नियमित रूप से उपस्थित रहेंगे. साथ ही, पिछले साल की तुलना में कम से कम 10 प्रतिशत उपस्थिति बढ़ाना भी जरूरी होगा. तभी छात्र के बैंक खाते में राशि ट्रांसफर की जाएगी.

 

(The above story first appeared on LatestLY on Jul 14, 2025 02:23 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).