उन्नाव रेप कांड से जुड़े सभी मामलों को सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली किया ट्रांसफर, रोज सुनवाई कर 45 दिन में पूरा करना होगा ट्रायल
सुप्रीम कोर्ट (Photo Credits: PTI)

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुरुवार को उन्नाव रेप कांड (Unnao Rape Case) से जुड़े सभी पांच मामलों को उत्तर प्रदेश से दिल्ली (Delhi) ट्रांसफर करने का आदेश दिया है. सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में कहा कि दिल्ली में नामित जज प्रतिदिन सुनवाई कर 45 दिनों के अंदर ट्रायल पूरा करेंगे. चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया रंजन गोगोई (CJI Ranjan Gogoi) ने कहा कि हम अंतरिम राहत के तौर पर उत्तर प्रदेश (Uttar Pradesh) की सरकार को पीड़िता को 25 लाख रुपये का मुआवजा देने का आदेश देते हैं. सुप्रीम कोर्ट ने उन्नाव रेप पीड़िता, उसकी मां, पीड़िता के वकील, उसके चार भाई-बहनों और उसके चाचा को तत्काल सुरक्षा देने का आदेश दिया है.

उधर, उन्नाव केस की पीड़िता की मेडिकल रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंप दी गई है. सीजेआई रंजन गोगोई ने कहा कि अगर परिवार चाहता है कि पीड़िता को दिल्ली शिफ्ट किया जाए, तो उन्हें शिफ्ट किया जा सकता है. पीड़िता के साथ-साथ घायल वकीलों के बारे में भी ऐसा ही करने को कहा गया है. इससे पहले ही सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट किया था कि वह बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) की संलिप्तता वाले रेप मामले को उत्तर प्रदेश के उन्नाव (Unnao) जिले से बाहर ट्रांसफर करेगा. साथ ही सीबीआई के किसी ‘‘जिम्मेदार’’ अधिकारी को दोपहर 12 बजे तक पेश होकर इस मामले में अब तक हुई जांच की जानकारी देने को भी कहा था जिसके बाद सीबीआई (CBI) की ज्वाइंट डायरेक्टर संपत मीणा अदालत में पेश हुई थीं. यह भी पढ़ें- उन्नाव रेप केस: बीजेपी ने अपने विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को पार्टी से किया बाहर

कुलदीप सिंह सेंगर को बीजेपी ने पार्टी से निकाला

उन्नाव रेप मामले में आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को बीजेपी ने पार्टी से निकाल दिया है. दरअसल, विपक्ष के विरोध के बीच कुलदीप सिंह सेंगर का मामला बीजेपी के लिए गले की फांस बनता जा रहा था. ऐसे में पार्टी से कुलदीप सिंह सेंगर को निकालने का फैसला लिया गया है.