
अगर आप अभी भी पुराने टैक्स व्यवस्था में हैं, और FY 2024-25 के लिए टैक्स सेविंग्स करने की सोच रहे है, तो आपके पास 31 मार्च 2025 तक का समय है. अगर आप यह निवेश समय पर नहीं करते हैं, तो आपको आयकर अधिनियम 1961 की विभिन्न धारा के तहत टैक्स कटौती का लाभ नहीं मिलेगा.
80C के तहत टैक्सपेयर्स को कर बचाने के लिए कुल 1.5 लाख रुपय तक निवेश करने का अवसर मिलता है, और कुछ योजनाओं में वह अपने बच्चों के नाम पर भी निवेश कर सकते हैं, और टैक्स कटौती का लाभ ले सकते हैं.
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यहाँ ऐसी ही दो शानदार योजनायो के बारे में बतया गया है, जिसमे निवेश करके टैक्सपेयर को टैक्स कटौती का लाभ मिल सकेगा:
पब्लिक प्रोविडेंट फंड (Public Provident Fund)
पीपीएफ (PPF) एक ऐसी बचत योजना है, जो टैक्स फ्री रिटर्न्स देती है. निवेशक इस योजना में 500 रुपये से लेकर 1.5 लाख रुपये तक सालाना निवेश कर सकते हैं. जनवरी-मार्च 2025 तिमाही के लिए इसका ब्याज दर 7.1 प्रतिशत है.
PPF एक EEE (Exempt, Exempt, Exempt) योजना है, यानी इसमें किए गए निवेश, मिलने वाला ब्याज और मॅच्योरिटी अमाउंट सभी टैक्स फ्री होते हैं.
सुकन्या समृद्धि योजना (Sukanya Samriddhi Yojana)
सुकन्या समृद्धि योजना भारत सरकार द्वारा समर्थित एक बचत योजना है. यह योजना बालिकाओं के लिए बनाई गई है, और जनवरी-मार्च तिमाही 2025 में SSY की ब्याज दर 8.2 प्रतिशत है, जो सालाना चक्रवृद्धि है. इस स्कीम के लिए न्यूनतम निवेश 250 रुपये है, जबकि अधिकतम 1.5 लाख रुपये सालाना है.
यह दोनों योजनाएं भारतीय सरकार द्वारा पूरी तरह से गारंटीकृत हैं, यानी इन पर कोई जोखिम नहीं है.
पुराने टैक्स व्यवस्था के तहत टैक्स फाइल करने वाले कर्मचारी 31 मार्च 2025 तक अपना टैक्स सेविंग निवेश कर सकते हैं, भले ही उन्होंने नए टैक्स व्यवस्था को पहले चुना हो. टैक्सपेयर्स आयकर रिटर्न भरते समय पुरानी टैक्स व्यवस्था में स्विच कर सकते हैं.
टैक्स सेविंग्स के लिए टैक्सपेयर्स अगले वित्तीय वर्ष (FY 2025-26) से NPS वत्सलया योजना के तहत अपने बच्चे के नाम पर निवेश करके 50,000 रुपय तक का अतिरिक्त टैक्स लाभ प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन FY 2024-25 में यह लाभ लागू नहीं होगा. इसलिए समय रहते इन निवेशों का फायदा उठाकर टैक्सपेयर्स अपने टैक्स बचा सकते हैं, और भविष्य के लिए अच्छी शुरुआत कर सकते हैं.