COVID-19 Vaccine: 18 से 45 वर्ष की आयु के लोगों को टीका लगवाने के लिये कोविन पोर्टल पर पंजीकरण कराना अनिवार्य
कोविड-19 प्रतिरक्षा टीका लगवाने के इच्छुक 18 से 45 साल की आयु के लोगों के लिये कोविन वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना और टीकाकरण के लिये समय लेना अनिवार्य होगा क्योंकि प्रारंभ में टीकाकरण केन्द्र पर पंजीकरण कराने की अनुमति नहीं है.
नयी दिल्ली, 25 अप्रैल : कोविड-19 प्रतिरक्षा टीका (Covid-19 Vaccine) लगवाने के इच्छुक 18 से 45 साल की आयु के लोगों के लिये कोविन वेब पोर्टल पर पंजीकरण कराना और टीकाकरण के लिये समय लेना अनिवार्य होगा क्योंकि प्रारंभ में टीकाकरण केन्द्र (Vaccination Center) पर पंजीकरण कराने की अनुमति नहीं है. आधिकारिक सूत्रों ने रविवार को यह जानकारी दी. उन्होंने कहा कि हालांकि 45 से अधिक आयु के लोग टीकाकरण केन्द्र पर पंजीकरण कराकर टीका लगवा सकते हैं. गौरतलब है कि देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामलों में अचानक भारी वृद्धि होने के मद्देजनजर 18 वर्ष के अधिक आयु के सभी लोगों को एक मई से टीका लगाने का निर्णय लिया गया है. एक अधिकारी ने कहा, ''सभी को टीके लगाने की शुरुआत होने के बाद टीकों की मांग में वृद्धि होने का अनुमान है.
भीड़ को नियंत्रित करने के उद्देश्य से 18 से 45 साल की आयु के लोगों के लिये कोविन ऐप पर पंजीकरण कराना और टीका लगवाने के लिये समय लेना अनिवार्य किया गया है. प्रारंभ में टीकाकरण केन्द्रों पर पंजीकरण कराने की अनुमति इसलिये नहीं होगी ताकि गहमागहमी न हो.'' टीका लगवाने के इच्छुक 18 से 45 साल की आयु के लोगों के लिये 28 अप्रैल से कोविन पोर्टल और आरोग्य सेतू ऐप पर पंजीकरण की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी. टीकाकरण की प्रक्रिया और टीका लगवाने के लिये पेश किये जाने वाले दस्तावेज वही रहेंगे. फिलहाल निजी कोविड-19 टीकाकरण केन्द्र सरकार से टीकों की खुराकें लेकर 250 रुपये प्रति खुराक के हिसाब से लोगों को दे रहे हैं. यह भी पढ़ें : Remdesivir की कालाबाजारी के आरोप में 3 गिरफ्तार, 48 छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर भी जब्त
एक मई से यह व्यवस्था खत्म हो जाएगी और निजी अस्पतालों को सीधे टीका निर्माताओं से खुराकें खरीदनी होंगी. राष्ट्रीय कोविड-19 टीकाकरण रणनीति के अनुसार सरकारी टीकाकरण केन्द्रों में स्वास्थ्य कर्मियों, अग्रिम मोर्चे पर तैनात कर्मियों और 45 साल से अधिक आयु के लोगों को केन्द्र सरकार की ओर से निशुल्क टीके लगाए जाते रहेंगे. टीका निर्माताओं को एक मई से पहले खुले बाजार में राज्य सरकरों के लिये उपलब्ध टीकों की आपूर्ति के लिये 50 प्रतिशत दाम की पहले ही घोषणा करनी होगी. इसी दाम के आधार पर निजी अस्पताल, औद्योगिक प्रतिष्ठान निर्माताओं से टीके खरीद सकेंगे.