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Thane News: ठाणे कोर्ट का बड़ा फैसला, कुत्ते के विवाद में सब्जी विक्रेता को हत्या की कोशिश मामले सुनाया 10 साल की सजा

मुंबई से सटे ठाणे में करीब 14 साल एक पुराने मामले में सेशन कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. एक स्थानीय सब्जी विक्रेता रमेश वसंत दलवी को पड़ोसी पर कुत्ते को लेकर हुए विवाद में कुल्हाड़ी से हमला करने के आरोप में हत्या का प्रयास (IPC धारा 307) दोषी ठहराया गया.

Thane News: ठाणे कोर्ट का बड़ा फैसला, कुत्ते के विवाद में सब्जी विक्रेता को हत्या की कोशिश मामले सुनाया 10 साल की सजा
प्रतिकात्मक तस्वीर (Photo Credits : X)

Thane News: मुंबई से सटे ठाणे में करीब 14 साल एक पुराने मामले में सेशन कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है. एक स्थानीय सब्जी विक्रेता रमेश वसंत दलवी (Ramesh Vasant Dalvi) को पड़ोसी पर कुत्ते को लेकर हुए विवाद में कुल्हाड़ी से हमला करने के आरोप में हत्या का प्रयास (IPC धारा 307) दोषी ठहराया गया. कोर्ट ने अदालत ने आरोपी रमेश वसंत दलवी (45 वर्ष) को 10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई, साथ ही 3,000 रुपये का जुर्माना लगाया.जुर्माने में से 2,000 रुपये घायल पीड़ित रविशंकर पंडित को उनके चिकित्सा खर्च और मानसिक पीड़ा के लिए मुआवजे के रूप में देने का आदेश दिया गया है. कोर्ट तरफ से ह फैसला 11 अक्टूबर 2025 को सुनाया गया.

कुत्ते का विवाद दुश्मनी में बदली

 

यह घटना 15 जुलाई 2011 को ठाणे के एक आवासीय इलाके में शुरू हुई. पीड़ित रविशंकर पंडित के बेटे ने अनजाने में अपनी साइकिल से आरोपी रमेश वसंत दाल्वी के कुत्ते को ठोकर मार दी, जिससे कुत्ता घायल हो गया. पंडित परिवार ने कुत्ते के इलाज के लिए 100 रुपये का भुगतान किया, लेकिन यह छोटी-सी घटना विवाद का रूप लेने लगी. दोनों पक्षों के बीच तनाव बढ़ता गया, और बातें धमकियों तक पहुंच गईं. यह भी पढ़े: Thane News: ठाणे में भारी बारिश से पानी भरे अंडरपास में लोगों से भरी फंसी कार, लोगों की मदद से ऐसे बची जान; देखें VIDEO

पीड़ित पर कुल्हाड़ी से हमला

तीन दिन बाद, 18 जुलाई 2011 को, दलवी ने बदला लेने की ठानी. वह कुल्हाड़ी लेकर पंडित के घर पहुंचा और चिल्लाया, "तू रात में शेर बनकर चलता रहा, मैं तुझे जिंदा नहीं छोड़ूंगा!" इसके बाद उसने कुल्हाड़ी से पंडित पर कई वार किए, जो मुख्य रूप से सिर और पीठ पर निशाना बना.  गवाहों ने अदालत में इसकी पुष्टि की. हमले के तुरंत बाद पंडित को गंभीर हालत में क्रिटिकेयर अस्पताल ले जाया गया.

शरीर पर गंभीर चोटें आईं

 

हमले में पंडित को बाएं पैराइटल हड्डी में फ्रैक्चर और सिर में गहरी चोटें आईं, जो जानलेवा साबित हो सकती थीं. मेडिकल रिपोर्ट्स ने साबित किया कि हमला जानबूझकर महत्वपूर्ण अंगों पर किया गया था. वहीं वारदात के बाद  ठाणे पुलिस ने तुरंत FIR दर्ज की और दलवी के घर से वही कुल्हाड़ी जब्त की, जिसका इस्तेमाल हमले में हुआ था। फोरेंसिक जांच में कुल्हाड़ी पर पंडित के खून के निशान मिले, जो अभियोजन पक्ष के लिए मजबूत सबूत बने.

 पीड़ित पंडित ने क्या कहा

 कोर्ट का फैसला आने के बाद पीड़ित ने संतोष जताते हुए कहा, "न्याय मिला, लेकिन सालों की त्रासदी लौट नहीं सकती. लेकिन उन्हें कोर्ट का फासिला मंजूर हैं.

(The above story first appeared on LatestLY on Oct 12, 2025 11:46 AM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).