जम्मू-कश्मीर: श्रीनगर में आतंकियों की फायरिंग में नेशनल कांफ्रेंस के 2 कार्यकर्ताओं की मौत
बता दें कि जम्मू-कश्मीर में पंचायत चुनाव होने हैं. राज्य की दोनों ही पार्टियां नेशनल कांफ्रेंस (एनसी) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने स्थानीय चुनावों के बहिष्कार की घोषणा की है.
श्रीनगर: जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में अज्ञात बंदूकधारी हमलावरों ने हब्बा कदल इलाके में तीन व्यक्तियों पर फायरिंग की जिसमें 2 की मौत और 1 व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया. हमले के तुरंत बाद तीनों व्यक्तियों को तत्काल एसएमएचएस हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया जहां दो व्यक्तियों की डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया. इस हमले नेशनल कांफ्रेंस (NC) के एक कार्यकर्ता सहित दो नागरिकों के मारे जाने की खबर है. जबकि एक व्यक्ति घायल है. सुरक्षा बलों ने इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी अभियान शुरू कर दिया है.
एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि तीन नागरिकों पर ताबड़तोड़ गोलीबारी की गई जिसके बाद दो की मौके पर मौत हो गई वहीं एक को अस्पताल में भर्ती कराया गया है जहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है. यह भी पढ़े-जम्मू-कश्मीर: पुलिस के हाथ लगी बड़ी कामयाबी, जांच के दौरान लश्कर-ए-तैयबा का आतंकी गिरफ्तार
#UPDATE Two people have been killed, they had some political background, we are ascertaining more details: SSP Srinagar Imtiaz Ismail Parray pic.twitter.com/tJ3XKm1jEE
— ANI (@ANI) October 5, 2018
इस हमले के बाद सुरक्षाबलों ने हमलावरों को पकड़ने के लिए पूरे इलाके को घेर लिया है. पुलिस ने इलाके की नाकेबंदी कर ली है.
#JammuAndKashmir : Three civilians critically injured in a terror attack in Srinagar's Karfalli Mohalla.More details awaited (visuals deferred) pic.twitter.com/xlO5H8BdPt
— ANI (@ANI) October 5, 2018
बता दें कि जम्मू-कश्मीर में पंचायत चुनाव होने हैं. राज्य की दोनों ही पार्टियां नेशनल कांफ्रेंस (एनसी) और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने स्थानीय चुनावों के बहिष्कार की घोषणा की है. एनसी अध्यक्ष फारूक अब्दुल्ला और पीडीपी (PDP) की मुखिया महबूबा मुफ्ती दोनों ने केंद्र सरकार से अनुच्छेद 35ए पर अपना रुख स्पष्ट करने के लिए कहा है.
सुप्रीम कोर्ट अनुच्छेद 35ए पर सुनवाई करने वाला है. यह अनुच्छेद जम्मू एवं कश्मीर (Jammu and Kashmir) के लोगों को विशेष अधिकार देता है. इस अनुच्छेद के चलते किसी दूसरे राज्य का नागरिक यहां संपत्ति नहीं खरीद सकता और यहां कि कोई महिला यदि बाहरी राज्य के किसी व्यक्ति से शादी करती है तो उसकी अपनी संपत्ति से मालिकाना हक समाप्त हो जाता है.
(The above story first appeared on LatestLY on Oct 05, 2018 12:45 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

