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Tahawwur Rana Case: परिवार से फोन पर बात करना चाहता है 26/11 का आरोपी तहव्वुर राणा, पटियाला हाउस कोर्ट ने PIL पर तिहाड़ जेल से मांगी रिपोर्ट

दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है. राणा ने विशेष एनआईए कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर जेल नियमों के तहत अपने परिवार से फोन पर बात करने की अनुमति मांगी थी.

Tahawwur Rana Case: परिवार से फोन पर बात करना चाहता है 26/11 का आरोपी तहव्वुर राणा, पटियाला हाउस कोर्ट ने PIL पर तिहाड़ जेल से मांगी रिपोर्ट
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Tahawwur Rana Case: दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने 26/11 मुंबई आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की याचिका पर सुनवाई करते हुए नोटिस जारी किया है. राणा ने विशेष एनआईए कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर जेल नियमों के तहत अपने परिवार से फोन पर बात करने की अनुमति मांगी थी.

तहव्वुर राणा 6 जून तक न्यायिक हिरासत में

कोर्ट ने इस याचिका पर सुनवाई करते हुए तिहाड़ जेल प्रशासन से इस संबंध में रिपोर्ट तलब की है. फिलहाल तहव्वुर राणा 6 जून तक न्यायिक हिरासत में है. अगली सुनवाई 4 जून को होगी. यह भी पढ़े: Tahawwur Rana News: 26/11 आतंकी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की हिरासत बढ़ी, एनआईए 12 दिन और करेगी पूछताछ; VIDEO

 

 जानें राणा ने याचिका में क्या मांग की

राणा ने अपनी याचिका में दावा किया है कि उसके परिवार के सदस्य उसके स्वास्थ्य और स्थिति को लेकर चिंतित हैं, इसलिए उनसे बात करना जरूरी है.हालांकि, इससे पहले अप्रैल में भी राणा ने इसी तरह की याचिका दायर की थी, जिसे विशेष एनआईए कोर्ट ने खारिज कर दिया था.

 एनआईए  का फोन पर बात करने का विरोध

सुनवाई के दौरान एनआईए ने आपत्ति जताते हुए कहा कि राणा को फोन पर बात करने की अनुमति देने से वह महत्वपूर्ण और संवेदनशील जानकारी साझा कर सकता है, जिससे जांच प्रभावित हो सकती है.

तहव्वुर राणा पर मुंबई हमले को लेकर ये हैं आरोप

गौरतलब है कि तहव्वुर राणा, जो पाकिस्तानी मूल का कनाडाई नागरिक है और पाकिस्तान की सेना के मेडिकल कोर में भी काम कर चुका है, को हाल ही में अमेरिका से भारत प्रत्यर्पित किया गया है. राणा पर आरोप है कि वह 26 नवंबर, 2008 को हुए मुंबई आतंकी हमले की साजिश में शामिल था, जिसमें 166 लोग मारे गए थे और सैकड़ों घायल हुए थे. एनआईए द्वारा पूछताछ के बाद, उसे 9 मई को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया था।

(The above story first appeared on LatestLY on May 28, 2025 02:32 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).