SC Dismisses TN Minister Senthil Balaji's Petitions: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिकाएं की खारिज
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नई दिल्ली, 7 अगस्त: सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को गिरफ्तार तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी और उनकी पत्नी द्वारा मद्रास उच्च न्यायालय के उस फैसले के खिलाफ दायर याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें द्रमुक नेता को नौकरियों के बदले नकद घोटाले के मामले में हिरासत में लेने के ईडी के अधिकार को बरकरार रखा गया था. यह भी पढ़े: Senthil Balaji Dismissal On Hold: सेंथिल की बर्खास्तगी पर रोक, गवर्नर के एक्शन पर उठे सवाल, जानें क्या कहता है कानून

न्यायमूर्ति ए.एस. बोपन्ना की पीठ और एम.एम. सुंदरेश ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) को बालाजी को 12 अगस्त तक हिरासत में लेने की अनुमति दी पीठ ने माना कि गिरफ्तार मंत्री की पत्नी एस. मेगाला द्वारा दायर बंदी प्रत्यक्षीकरण रिट रिमांड आदेश को चुनौती देने योग्य नहीं है.

सुप्रीम कोर्ट ने 2 अगस्त को दोनों पक्षों को सुनने के बाद याचिकाओं पर अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था और ईडी द्वारा मांगी गई पुलिस रिमांड के संबंध में कोई अंतरिम निर्देश पारित करने से इनकार कर दिया था बालाजी का प्रतिनिधित्व कर रहे वरिष्ठ वकील मुकुल रोहतगी ने तर्क दिया था कि गिरफ्तारी से 15 दिन की समाप्ति के बाद, किसी आरोपी को पुलिस हिरासत में नहीं रखा जा सकता है.

इससे पहले 21 जुलाई को सुप्रीम कोर्ट ने दायर याचिकाओं पर नोटिस जारी किया था और याचिकाओं पर प्रवर्तन निदेशालय से जवाब मांगा था शीर्ष अदालत ने इस आशंका के बाद याचिकाओं को तत्काल सूचीबद्ध करने पर सहमति जताई थी कि बालाजी को कभी भी पुलिस हिरासत में लिया जा सकता है और अगर मामले की तुरंत सुनवाई नहीं की गई तो याचिकाएं निरर्थक हो जाएंगी.