Tamil Nadu Minister Senthil Balaji Dismissal On Hold: तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने भ्रष्टाचार के आरोप में जेल में बंद मंत्री सेंथिल बालाजी को कैबिनेट से तत्काल प्रभाव से हटा दिया था, हालांकि गृह मंत्रालय के सलाह पर राज्यपाल ने सेंथिल की बर्खास्तगी पर रोक लगा दी. राज्यपाल के इस फैसले की कड़ी आलोचना हुई. साथ में सवाल उठने लगे कि क्या गवर्नर के पास किसी मंत्री को कैबिनेट से बर्खास्त करने का अधिकार है या नहीं?
राजभवन की ओर से जारी बयान में कहा गया था कि सेंथिल बालाजी के कैबिनेट में बने रहने से वह अपने खिलाफ दर्ज मामलों की जांच प्रभावित कर सकते थे. यही वजह है कि उन्हें तत्काल प्रभाव से बर्खास्त कर दिया गया. ये भी पढ़ें- TN-Minister Senthil Balaji Undergoes Bypass Surgery: तमिलनाडु के मंत्री सेंथिल बालाजी की हुई बाईपास सर्जरी
क्या राज्यपाल के पास मंत्री को कैबिनेट से हटाने का अधिकार है?
संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत प्रावधान है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाएगी और अन्य मंत्रियों की नियुक्तियां मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल द्वारा की जाएगी. इस तरह राज्यपाल के पास ना तो किसी को नियुक्त करने और ना ही किसी को मंत्रिमंडल से हटाने की शक्ति है. संविधान के अनुच्छेद 164(1) के तहत राज्यपाल, मुख्यमंत्री की सलाह पर ही कैबिनेट से किसी मंत्री को नियुक्त या हटा सकता है. अगर राज्यपाल किसी मंत्री को पद से हटाने के लिए एकतरफा फैसला करता है तो सरकार कोर्ट का रुख कर सकती है.
मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने किया विरोध
सेंथिल बालाजी को कैबिनेट से हटाए जाने के राज्यपाल के फैसले पर तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने कहा कि राज्यपाल के पास किसी मंत्री को कैबिनेट से हटाने की शक्ति नहीं है. हम इस फैसले के खिलाफ कोर्ट जाएंगे.
जेल में क्यों बंद हैं सेंथिल बालाजी?
तमिलनाडु के बिजली और आबकारी मंत्री वी सेंथिल बालाजी के ठिकानों पर छापेमारी के बाद ईडी ने उन्हें 14 जून को गिरफ्तार कर लिया था. 14 दिन की न्यायिक रिमांड उनकी गिरफ्तारी के बाद सेंथिल बालाजी की पत्नी ने मद्रास हाईकोर्ट का रुख किया था. इसके बाद अदालत ने सेंथिल बालाजी को 14 दिनों के लिए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया. सेंथिल बालाजी 28 जून तक न्यायिक रिमांड पर रहेंगे.