आईएनएक्स मीडिया केस (INX Media Case) में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम (P Chidambaram) को बड़ा झटका लगा है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोमवार को पी चिदंबरम की याचिका खारिज कर दी. पूर्व वित्त मंत्री चिदंबरम ने अंतरिम जमानत याचिका नामंजूर करने के दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी, लेकिन SC से उन्हें राहत नहीं मिली. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि दिल्ली हाईकोर्ट ने उनके खिलाफ जो टिप्पणी की है उस पर दखल नहीं दिया जाएगा. इसके साथ ही ये भी कहा कि अगर चिदंबरम जमानत चाहते हैं तो उन्हें निचली अदालत का रुख करना होगा. यानी चिदंबरम अब भी सीबीआई की हिरासत में ही रहेंगे.
सीबीआई ने चिदंबरम की अग्रिम जमानत का विरोध करते हुए कहा कि गिरफ्तारी के बाद याचिका अर्थहीन है. जस्टिस भानुमति ने भी कहा, "सुप्रीम कोर्ट के संविधान पीठ के एक फैसला के मुताबिक गिरफ्तारी के बाद अग्रिम जमानत याचिका अर्थहीन हो जाती है.'
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SC ने खारिज की पी चिदंबरम की याचिका-
Supreme Court asks P Chidambaram to move regular bail before appropriate court. SC says the petition became infructuous since Chidambaram had been arrested on August 21. https://t.co/p36qgW0jUp
— ANI (@ANI) August 26, 2019
केस में चिदंबरम की तरफ से कपिल सिब्बल लगातार बहस कर हैं. उन्होंने कहा सीबीआई ने हाईकोर्ट में एक नोट जमा किया जिसके आधार पर हाई कोर्ट ने आदेश लिखा. मुझे उस नोट के बारे में कुछ नहीं बताया गया जबकि ये आपराधिक कानून के खिलाफ है. कपिल सिब्बल का आरोप है कि ईडी ने जांच को कानूनी प्रकिया से नहीं किया, न तो केस डायरी बनाई और न ही किसी ऐसे दस्तावेज को साझा किया जो आरोपी को दिया जाना था.
कपिल सिब्बल ने आरोप लगाया कि ईडी ने जो हलफनामा फाइल किया उसे पहले ही मीडिया में रिलीज कर दिया गया. इन सबके बीच ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है. अब ईडी के मामले में सुप्रीम कोर्ट सुनवाई कर रहा है. ईडी के मुताबिक चिदंबरम और दूसरे साजिशकर्ताओं के पास अर्जेंटीना समेत दूसरे देशों में कीमती संपत्तियां हैं.