सपा नेता आजम खान की कम नहीं हो रहीं मुश्किलें, संपत्ति कुर्क करने का आदेश
एसपी सांसद आजम खान (Photo Credits-ANI Twitter)

रामपुर: समाजवादी पार्टी (SP) के वरिष्ठ नेता आजम खान (Azam Khan) और उनके परिवार की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. अब अदालत ने उनकी संपत्ति को कुर्क करने का आदेश दिया है.  दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में पहले इलाहाबाद हाईकोर्ट ने अब्दुल्ला आजम की विधायकी रद्द की और अब इसी मामले में एडीजे की अदालत ने सांसद आजम खान, उनकी पत्नी और विधायक तंजीन फातिमा और अब्दुल्ला आजम की संपत्ति कुर्क करने की कार्यवाही शुरू करने का आदेश दिया है.

सरकारी वकील ने बताया कि रामपुर की एडीजे 6 कोर्ट ने अब्दुल्लाह आजम के दो जन्म प्रमाण पत्र के मामले में लगी अग्रिम जमानत की याचिका खारिज कर दी थी और धारा 82 का नोटिस जारी किया था. आज इस मामले में आगे की सुनवाई होनी थी, लगातार कोर्ट में गैरहाजिरी के चलते एक बार फिर कोर्ट ने इस मामले में आजम खान अब्दुल्लाह आजम और तान्जीम फातमा के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी करते हुए धारा 83 की कार्यवाही करने के आदेश भी दिए हैं। कोर्ट ने इस मामले में अगली सुनवाई के लिए 17 मार्च तारीख तय की है. यह भी पढ़े: सपा नेता आजम खान को लगा फिर एक और झटका, जौहर यूनिवर्सिटी की 104 बीघा जमीन जब्त

अगर आजम खान अब कोर्ट के समक्ष पेश नहीं होते हैं तो उनकी चल-अचल संपत्ति को भी कुर्क कर लिया जा सकता है. भाजपा नेता आकाश सक्सेना ने थाना गंज में धारा 420, 467, 468, 471 के तहत तीनों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था. तीन जनवरी 2019 को मुकदमा दर्ज हुआ था। अप्रैल में पुलिस ने चार्जशीट दाखिल कर दी थी. एडीजी छह धीरेन्द्र कुमार की कोर्ट में सुनवाई हो रही है. सुनवाई के दौरान लगातार गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने धारा 82 के तहत मुनादी के आदेश दिए थे.

बता दे  कि पुलिस ने 9 जनवरी 2020 को मुनादी भी कराई थी. मंगलवार को इस मामले में सुनवाई थी. सुनवाई के दौरान गैरहाजिर रहने पर कोर्ट ने सांसद आजम खां, विधायक न फातिमा और अब्दुल्ला आजम के खिलाफ धारा 83 के तहत कुर्की की कार्रवाई के आदेश दिए हैं। इस मामले में अगली सुनवाई 17 मार्च को होगी,