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Hate Speech: हेट स्पीच को लेकर SC की सख्ती, राज्य-केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश, बिना शिकायत खुद संज्ञान लेकर FIR दर्ज कर करें कार्रवाई

देश की सर्वोच्च अदातल सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर सख्ती दिखाई है. कोर्ट ने शुक्रवार को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण (Hate Speech) दिया जाए

Hate Speech: हेट स्पीच को लेकर SC की सख्ती, राज्य-केंद्रशासित प्रदेशों को निर्देश, बिना शिकायत खुद संज्ञान लेकर FIR दर्ज कर करें कार्रवाई
सुप्रीम कोर्ट (Photo Credit : Twitter)

Supreme Court on Hate Speech: देश की सर्वोच्च अदातल सुप्रीम कोर्ट ने हेट स्पीच को लेकर सख्ती दिखाई है. शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट की तरह से सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को निर्देश जारी कर कहा कि जब भी कोई नफरत फैलाने वाला भाषण दिया जाए, वे बिना किसी शिकायत के प्राथमिकी दर्ज करने के लिए स्वत: संज्ञान लेकर कार्रवाई करें. यह नहीं देखा जाय कि वह किस धर्म का है. निर्देश में अदालत ने चेतावनी दी है कि मामला दर्ज करने में देरी को अदालत की अवमानना ​​माना जाएगा. कोर्ट ने अपने निर्देश में साफ़ किया है कि  भाषण देने वाले व्यक्तियों के धर्म की परवाह किए बिना ऐसी कार्रवाई की जाए ताकि संविधान की प्रस्तावना में परिकल्पित भारत के धर्मनिरपेक्ष चरित्र को संरक्षित रखा जा सके. शीर्ष अदालत ने इसे एक गंभीर अपराध करार देते हुए कहा कि नफ़रती भाषण देश के धर्मनिरपेक्ष ताने-बाने को प्रभावित करते हैं.

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(The above story first appeared on LatestLY on Apr 28, 2023 05:38 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).