कोलकाता: शारदा चिटफंड (Saradha chit fund scam) मामले में कोलकाता के पूर्व पुलिस कमिश्नर राजीव कुमार (Rajeev Kumar) को कोलकाता हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है. उनके गिरफ्तारी पर लगी रोक को कोर्ट ने हटा लिया है. कोर्ट के इस फैसले के बाद अब केंद्रीय जांच एजेंसी (CBI) चाहे तो आईपीएस (IPS) अधिकारी राजीव कुमार को गिरफ्तार कर सकती है. कोर्ट ने राजीव कुमार की गिरफ्तारी पर लगे रोक को हटाने के साथ ही ये भी कहा कि जांच एजेंसी को गिरफ्तारी को सही ठहराना चाहिए. बता दें कि राजीव कुमार पर शारदा चिटफंड घोटाले में उनके ऊपर सबूतों से छेड़छाड़ करने का आरोप लगा है.
दरअसल शारदा चिटफंड मामले में सीबीआई राजीव कुमार से पूछताछ के लिए गिरफ्तार करना चाहती है. लेकिन उन्हें गिरफ्तार ना किया जाए कोलकाता हाईकोर्ट में उन्होंने एक याचिका दायर की थी. जिस याचिका के बाद कोर्ट ने उनके गिरफ्तारी पर रोक लगाई दी थी. लेकिन शुक्रवार को कोर्ट में हुई सुनवाई के बाद कोर्ट ने उनके ऊपर लगे गिरफ्तारी को हटा लिया है. यह भी पढ़े: शारदा चिटफंड घोटाला: ममता बनर्जी के करीबी IPS अधिकारी राजीव कुमार को CBI ने पूछताछ के लिए किया तलब
Saradha chit fund case: Calcutta High Court lifts stay on protection from arrest of Kolkata's former Police Commissioner Rajiv Kumar. Now it's up to the investigative agency (CBI) to decide on arrest. Court also said the investigative agency should justify the arrest. pic.twitter.com/5fi9h0lzXP
— ANI (@ANI) September 13, 2019
बता दें कि शारदा चिटफंड मामले का पर्दाफाश 2013 में हुआ था. उस समय इस पूरे केस की जांच पड़ताल राजीव कुमार को सौंपा गया था. जो उनके ऊपर आरोप लगा कि केस को कमजोर करने के लिए उन्होंने सबूतों के साथ छेड़छाड़ किया. जिसके बाद इस पूरे केस को सीबीआई को सौंपी गई. जो सीबीआई इस मामले में राजीव कुमार द्वारा सबूतों से छेड़छाड़ का आरोप लगने के बाद उन्हें गिरफ्तार करना चाहती हैं.