राज्यसभा (Rajya Sabha) ने मंगलवार को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक 2019 को मंजूरी दी जिसके माध्यम से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों (Transgender Persons) को समाज की मुख्यधारा में लाने और उनके विभिन्न अधिकारों की रक्षा करने का उपबंध किया गया है. इससे पहले इस विधेयक को संसद (Parliament) के निचले सदन लोकसभा (Lok Sabha) में मंजूरी मिली थी. लोकसभा में इस विधेयक को इसी साल अगस्त महीने के पहले हफ्ते में मंजूरी मिली थी. विधेयक में ट्रांसजेंडर लोगों के खिलाफ अपराध (Crime) करने वालों के लिए दंड का प्रावधान किया गया है.
इसमें ट्रांसजेंडर लोगों के हितों की रक्षा के लिए राष्ट्रीय परिषद की स्थापना करने का प्रावधान किया गया है. इसके साथ ही इस विधेयक में ट्रांसजेंडर व्यक्तियों के सामाजिक, आर्थिक और शैक्षिक सशक्तिकरण के लिए एक कार्य प्रणाली उपलब्ध कराने का प्रावधान किया गया है. यह भी पढ़ें- राज्यसभा के सभापति एम. वेंकैया नायडू ने मार्शल्स की नई वर्दी पर पुनर्विचार के दिए आदेश.
Rajya Sabha passes transgender persons(protection of rights) bill 2019 pic.twitter.com/4YtMoBZSGv
— ANI (@ANI) November 26, 2019
उल्लेखनीय है कि केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 10 जुलाई को ट्रांसजेंडर व्यक्ति (अधिकारों की सुरक्षा) विधेयक 2019 को मंजूरी दी थी. इस विधेयक को लाने के पीछे सरकार का मानना है कि इससे हाशिए पर खड़े इस वर्ग के विरूद्ध भेदभाव और दुर्व्यवहार कम होने के साथ ही इन्हें समाज की मुख्य धारा में लाने से ट्रांसजेंडर व्यक्तियों को लाभ पहुंचेगा. इससे समग्रता को बढ़ावा मिलेगा और ट्रांसजेंडर व्यक्ति समाज की मुख्यधारा से जुड़ कर उसके उपयोगी सदस्य बन जाएंगे.