जयपुर. राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है. राजस्थान हाईकोर्ट ने एक सुनवाई के दौरान कहा कि गौरव यात्रा के ऊपर सरकारी खर्च न किया जाए. कोर्ट ने गौरव यात्रा के दौरान किसी भी तरह के सरकारी कार्यक्रम पर रोक लगाने का आदेश जारी किया है. बता दें कि इस मामले पर फैसला जस्टिस जीआर मूलचंदानी ने सुनवाई के बाद दिया है. बता दें कि फैसले में कहा कि मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के वाहन अलावा मंत्रियों अधिकारियों पर सरकारी पैसे खर्च नहीं होंगे.
बता दें कि कांग्रेस ने पहले ही वसुंधरा राजे के नेतृत्व में जारी राज्यव्यापी गौरव यात्रा को रोकने की मांग कर चुकी है. कांग्रेस नेता सचिन पायलट पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि हाई कोर्ट यात्रा के लिए सरकारी तंत्र के दुरुपयोग पर आपत्ति जताने के बावजूद पिंडवाड़ा-अबु में लोक निर्माण विभाग ने फिर से यात्रा प्रबंधों के लिए निवादाएं आमंत्रित की हैं.
जिसके बाद कांग्रेस ने राजस्थान हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी कि सरकारी खजाने से वसुंधरा राजे चुनावी यात्रा पर निकली हैं. उन्होंने अपने आरोप में कहा था कि इस यात्रा के दौरान कलेक्टर व एसपी की मदद से लोगों को बुला रहे हैं. इतना ही नहीं योजना के लाभार्थियों को बुलाकर यह समझाया जा रहा है कि बीजेपी को वोट दें. जिसके बाद इस पर सुनवाई करते हुए राजस्थान हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रखा था.
गौरतलब हो कि राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश प्रदीप नंदराजोग ने 10 अगस्त को बीजेपी को नोटिस जारी कर यात्रा के खर्चे का विवरण जमा करने को कहा था. पार्टी ने 1.8 करोड़ रुपये खर्च होने की बात कहते हुए रिपोर्ट जमा की है. न्यायमूर्ति नंदराजोग ने 27 अगस्त को अंतिम बहस के समाप्त होने पर फैसला सुरक्षित कर लिया था. यह पीआईएल वकील विभूति भूषण शर्मा ने दाखिल किया था.