Rahul Gandhi Vacates Bungalow: राहुल गांधी ने खाली किया अपना आधिकारिक आवास, मां सोनिया गांधी के बंगले में हुए शिफ्ट (Watch Video)

कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सांसद के तौर पर मिला अपना आधिकारिक आवास खाली कर दिया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में दोषी करार देते हुए कोर्ट ने उन्हें लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य करार दिया था.

Rahul Gandhi (Photo Credit: Times of India)

नई दिल्ली: कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने सांसद के तौर पर मिला अपना आधिकारिक आवास खाली कर दिया है. कांग्रेस नेता राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में दोषी करार देते हुए कोर्ट ने उन्हें लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य करार दिया था. सदस्यता जाने के बाद उन्हें सरकारी बंगले भी खाली करने को कहा गया, जिसकी आखिरी तारीख 22 अप्रैल थी. इसी आदेश को मानते हुए राहुल गांधी ने 22 अप्रैल शनिवार को 12, तुगलक लेन स्थित अपना सरकारी बंगला खाली कर दिया. Threat to PM Modi: प्रधानमंत्री मोदी की जान को खतरा, केरल यात्रा के दौरान सुसाइड अटैक की धमकी.

एक ट्रक को उनके सामान के साथ इमारत से बाहर जाते देखा गया. इससे पहले राहुल गांधी ने 14 अप्रैल को अपने कार्यालय और कुछ निजी सामान को बंगले से स्थानांतरित कर दिया था. यह बंगला उन्हें एक सांसद के रूप में आवंटित किया गया था.

राहुल गांधी ने खाली किया सरकारी आवास

राहुल गांधी करीब दो दशक से इस बंगले में रह रहे थे. राहुल गांधी पहली बार 2004 में उत्तर प्रदेश के अमेठी से सांसद चुने गए और 2019 में उन्होंने वायनाड से लोकसभा चुनावों में जीत हासिल की थी.

सूत्रों ने कहा कि अपना कार्यालय बदलने के बाद, वह पहले से ही अपनी मां और कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी के साथ उनके 10, जनपथ स्थित आवास पर रहना शुरू कर चुके हैं. सूत्रों ने कहा कि राहुल गांधी अपना स्वतंत्र कार्यालय स्थापित करने के लिए जगह की तलाश में हैं.

कुछ साल पहले प्रियंका गांधी वाड्रा को भी एसपीजी सुरक्षा कवर हटाए जाने के बाद लोधी एस्टेट स्थित बंगला खाली करने के लिए कहा गया था.

सूरत की एक अदालत ने 23 मार्च को गांधी को मानहानि का दोषी ठहराया था और उन्हें दो साल की सजा सुनाई थी, जिसके बाद वह सांसद के रूप में अयोग्य घोषित किए गए थे. उन्होंने सूरत की सत्र अदालत में मजिस्ट्रेट अदालत के आदेश को चुनौती दी थी, जिसने सजा को रद्द करने की उनकी अपील को खारिज कर दिया था. पार्टी ने कहा है कि सत्र अदालत के आदेश को अगले हफ्ते गुजरात उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी.

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