Child Rape Cases: 9 साल की बच्ची से बलात्कार और हत्या के आरोपी को दोषी ठहराने वाले निचली अदालत के फैसले को पलटने से इनकार करते हुए पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हाल ही में कहा कि "बाल बलात्कार के मामले सेक्स के लिए वासना के सबसे खराब रूप हैं, जहां बच्चे कम उम्र के लोग भी यौन सुख की खोज में नहीं बख्शते. कोर्ट ने कहा कि इससे ज्यादा अश्लील, शैतानी और बर्बर कुछ नहीं हो सकता.
पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने कहा "यह न केवल समाज के खिलाफ बल्कि पूरी मानवता के खिलाफ अपराध है. ऐसे कई मामले प्रकाश में नहीं आते क्योंकि इससे सामाजिक कलंक जुड़ा हुआ है. कुछ सर्वेक्षणों के अनुसार, बाल बलात्कार के मामलों में तेजी से वृद्धि हुई है. बच्चों को न केवल माता-पिता और अभिभावकों द्वारा बल्कि न्यायालयों और समाज द्वारा भी अधिक देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता होती है. ऐसे मामलों में, न्यायालय के कंधों पर समान रूप से जिम्मेदारी होती है ताकि इन नाबालिग पीड़ितों को उचित कानूनी सुरक्षा प्रदान की जा सके. बच्चे हमारे देश के प्राकृतिक संसाधन हैं और देश का भविष्य भी हैं. हमारे देश में, एक बालिका बहुत ही कमजोर स्थिति में है और उसके शोषण का एक तरीका यौन, भावनात्मक और वित्तीय शोषण के अन्य तरीकों के अलावा बलात्कार है."
"Child Rape Worst Form Of Lust For Sex, Nothing More Obscene, Barbaric Than It": Punjab & Haryana High Court Dismisses Convict's Appeal @ISparshUpadhyay https://t.co/U3Z41er1qH
— Live Law (@LiveLawIndia) October 8, 2022
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