चंडीगढ़: कोरोना महामारी (Corona epidemic) की चपेट में अन्य राज्यों की तरह पंजाब भी हैं. ऐसे में राज्य सरकार पिछले हफ्ते पंजाब में दूसरे राज्यों से सड़क या विमान से आने वाले लोगों को राज्य सरकार के पोर्टल या कोवा ऐप पर ई-रजिस्ट्रेशन (E-registration) करने को लेकर आदेश पारित किया है. जिस आदेश के बाद आज मध्य रात्री से यह नियम लागू हो जाएगा. सरकार के इस आदेश के बाद यदि कोई बिना रजिस्ट्रेशन के राज्य में आज मध्य रात्री से प्रवेश करना चाहेगा तो प्रवेश नहीं कर सकता है.
शुक्रवार को राज्य सरकार की तरफ से आदेश जारी करते हुए कहा गया है कि 7 तारीख से पंजाब में आने वाले हर व्यक्ति को कोवा एप के जरिये रजिस्ट्रेशन करवानी जरूरी होगी. इसके लिए राज्य में आने वाले लोगों को portalhttps/ covapunjab.gov.in/registration पर जाकर रजिस्ट्रेशन करवाया पड़ेगा. सरकार के अनुसार यह नियम पंजाब में प्रवेश होने वाले सभी लोगों के लिए जारी होंगे. चाहे कोई व्यक्ति रेल, हवाई या सड़क के रास्ते ही पंजाब क्यों न आ रहा हो. रजिस्ट्रेशन से जारी बारकोड वाहन स्क्रीन पर न लगाए जाने पर पंजाब में एंट्री नहीं मिलेगी. यह भी पढ़े: पंजाब: लुधियाना सेंट्रल जेल में 26 कैदियों की कोरोना टेस्ट रिपोर्ट आई पॉजिटिव, संक्रमितों को अलग बैरक में रखा गया
Process of e-registration for all travellers to Punjab has been made mandatory from midnight today: State government
— ANI (@ANI) July 6, 2020
वहीं पंजाब में आने के बाद हर व्यक्ति को 14 दिनों के लिए सेल्फ क्वारेंटाइन होना होगा. इस अवधि के बीच उसे हर दिन कोवा एप पर हेल्थ स्टेट्स अपडेट करना होगा या 112 पर फोन कर अपने स्वास्थ के बारे में जानकारी देनी होगी. इस बीच उसके अंदर किसी प्रकार का लक्ष्ण पाया जाता है तो उसे खुद से अपनी जांच करवानी पड़ेगी. वहीं विदेश से लौटे व्यक्ति कोसात दिनों के लिए इंस्टीट्यूशनल क्वारेंटाइन व अगले 7 दिन घर पर जाकर आइसोलेट होना होगा.
दरअसल कोरोना महामारी के बीच जो लोग पंजाब से बाहर रहे रहे हैं. खासकर दिल्ली-एनसीआर से हजारों लोग हर दिन पंजाब आ रहे हैं. ऐसे में राज्य में दूसरे राज्य से कितने लोग प्रवेश कर रहे है. इसकी जानकारी मिल राज्य सरकार एहतियात के तौर पर यह फैसला लिया है. (इनपुट भाषा)