दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट (Tis Hazari Court) ने पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ( BJP MLA Kuldeep Singh Senger) को अदालत ने उन्नाव रेप (Unnao rape) पीड़िता के पिता की हत्या के मामले में दोषी करार दिया गया है. कुलदीप सिंह के साथ इस मामले में सात अन्य को भी अदालत ने दोषी करार दिया है. वहीं इस मामले में चार आरोपीयों को बरी कर दिया हैं. दिल्ली की तीस हजारी कोर्ट सजा का ऐलान 12 मार्च करेगा. इस दौरान जज ने सीबीआई की की सराहना की. इस दौरान कोर्ट के जज ने कहा कि यह मेरी जिंदगी का सबसे चुनौतीपूर्ण ट्रायल रहा है. बलात्कार पीड़िता के पिता की नौ अप्रैल 2018 को न्यायिक हिरासत में मौत हो गई थी.
जज ने कहा कि सेंगर का पीड़िता के पिता की हत्या करने का कोई इरादा नहीं था. लेकिन जिस तरीके से मारा गया, वो वीभत्स था. इसलिए दोषी करार दिया जाता है. इस मामले में सीबीआई के वकील ने मामले के समर्थन में 55 गवाहों की जांच की और बचाव पक्ष ने नौ गवाहों की जांच की. अदालत ने बलात्कार पीड़ित के चाचा, मां, बहन और उसके पिता के एक सहयोगी के बयान दर्ज किए जिन्होंने इस घटना में चश्मदीद गवाह होने का दावा किया.
ANI का ट्वीट:-
Delhi's Tis Hazari Court holds guilty the 7 accused including expelled BJP MLA Kuldeep Singh Senger (who is already convicted in rape case) for the custodial death of Unnao rape victim's father; 4 other acquitted by the Court pic.twitter.com/XJtEw9UDQV
— ANI (@ANI) March 4, 2020
बता दें कि यह मामला पिछले साल सुप्रीम कोर्ट के निर्देश पर उत्तर प्रदेश की एक ट्रायल कोर्ट से राष्ट्रीय राजधानी में स्थानांतरित किया गया था. कुलदीप सिंह सेंगर बीजेपी के टिकट पर बांगरमऊ विधानसभा सीट से जीतकर विधानसभा पहुंचा था. रेप में नाम आने के कुछ दिनों बाद पार्टी ने उन्हें निकाल दिया था. 20 दिसंबर 2019 को दिल्ली की तीस हजारी अदालत ने दोषी कुलदीप सिंह सेंगर को उम्रकैद की सजा सुनाई थी. गौरतलब हो कि मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद कुलदीप सिंह सेंगर को हाल ही में उत्तर प्रदेश विधानसभा की सदस्यता से अयोग्य घोषित कर दिया गया था.