मुंबई : राहुल गांधी (Rahul Gandhi) आरएसएस कार्यकर्ता द्वारा उनके खिलाफ दायर मानहानि मामले के संबंध में गुरूवार की सुबह यहां एक अदालत में पेश हुए. जहां उन्हें 15 हजार के मुचलके पर कोर्ट ने जमानत दे दी है. यह मामला गांधी द्वारा पत्रकार गौरी लंकेश (Gauri Lankesh) की हत्या को ‘‘बीजेपी-आरएसएस विचारधारा’’ से कथित रूप से जोड़ने से संबंधित है.
मझगांव मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट अदालत ने फरवरी में वकील एवं आरएसएस कार्यकर्ता ध्रुतीमान जोशी की निजी शिकायत के संबंध में गांधी और माकपा नेता सीताराम येचुरी को सम्मन जारी किया था. जोशी ने 2017 में गांधी, तत्कालीन कांग्रेस प्रमुख सोनिया गांधी, माकपा और इसके महासचिव येचुरी के खिलाफ शिकायत दायर की थी. किसी खास मामले की जांच के लिए अदालत से पुलिस को निर्देश की मांग के लिए निजी शिकायत दायर की जाती है.
Defamation case filed against Rahul Gandhi for allegedly linking Gauri Lankesh's murder with "BJP-RSS ideology": Rahul Gandhi pleads not guilty. He has been released on Rs 15000 surety amount. Ex MP Eknath Gaikwad has given surety for Rahul Gandhi. pic.twitter.com/QVGlntFi2L
— ANI (@ANI) July 4, 2019
लंकेश की सितंबर 2017 में बेंगलुरू में उनके घर के बाहर कथित रूप से एक दक्षिणपंथी चरमपंथी संगठन के सदस्यों द्वारा गोली मारकर हत्या कर दी गई थी. जोशी ने आरोप लगाया था कि लंकेश की मौत के 24 घंटे के भीतर, गांधी ने संवाददाताओं से कहा था कि भाजपा, आरएसएस की विचारधारा के खिलाफ बोलने वाले व्यक्ति पर दबाव बनाया जाता है, पीटा जीता है, हमला किया जाता है और यहां तक कि मार दिया जाता है.