चुनाव के दौरान उम्मीदवारों के खिलाफ आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं करने का आरोप, SC ने BJP-कांग्रेस, आरजेडी समेत 8 पार्टियों पर लगाया जुर्माना
सुप्रीम कोर्ट (Photo Credits: ANI)

नई दिल्ली: बिहार में 2020 में हुए विधानसभा चुनाव के दौरान कोर्ट के आदेश के बाद भी राजनीतिक पार्टियां अपने उम्मीदवारों के खिलाफ दर्ज आपराधिक मामलों का खुलासा नहीं किया था. जबकि कई पार्टी के उम्मदीवारों के खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज थे. मंगलवार को अवमानना ​​कार्यवाही की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने (Supreme Court) सुनवाई की. कोर्ट में सुनवाई के दौरान, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस, आरजेडी समेत 8 राजनीतिक पार्टियों (Political Parties) पर जुर्माना लगाया है.

अवमानना के तौर ने कोर्ट ने सीपीएम और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी पर 5-5 लाख का जुर्माना लगाया है. वहीं जेडीयू, आरजेडी, एलजेपी, कांग्रेस, बीजेपी, सीपीआई पर 1-1 लाख का जुर्माना किया है. कोर्ट द्वारा लगाये गए इन सभी जुर्मानों को इन राजनीतिक पार्टियों को कोर्ट में जमा करने को कहा गया है. यह भी पढ़े: कांग्रेस सांसद शशि थरूर पर कोर्ट ने लगाया 5 हजार का जुर्माना, पीएम मोदी को लेकर दिया था आपत्तिजनक बयान

वहीं कोर्ट सुनवाई के दौरान भविष्य के लिए निर्देश दिया है कि राजनीतिक पार्टियां अपनी वेबसाइट पर प्रत्याशियों के आपराधिक रिकॉर्ड (Criminal Record) डालें. चुनाव आयोग ऐप बनाए, जहां मतदाता ऐसी जानकारी देख सके.

खबरों के अनुसार कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी कहा कि पार्टी प्रत्याशी चुनने के 48 घंटे के भीतर आपराधिक रिकॉर्ड मीडिया में प्रकाशित करे. आदेश का पालन न होने पर  चुनाव आयोग सुप्रीम कोर्ट को सूचित करे.