कांग्रेस सांसद शशि थरूर पर कोर्ट ने लगाया 5 हजार का जुर्माना, पीएम मोदी को लेकर दिया था आपत्तिजनक बयान
कांग्रेस सांसद शशि थरूर (Photo Credit- Instagram)

दिल्ली की एक अदालत (Delhi Court)  ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और सांसद शशि थरूर (Shashi Tharoor) के खिलाफ 5000 रुपए का जुर्माना लगाया है. मानहानि के मामले में कोर्ट में पेश नहीं होने पर यह जुर्माना लगाया गया है. बीजेपी नेता राजीव बब्बर (Rajiv Babbar) ने पीएम मोदी के खिलाफ विवादित टिप्पणी करने पर शशि थरूर के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कराया था. कांग्रेस नेता पर प्रधनमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाप आपत्तिजनक बयान देने का आरोप है. दरअसल शशि थरूर ने अपने एक बयान में कहा था, "आरएसएस के एक नेता ने एक पत्रकार से कहा कि मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह हैं, जिसे न तो हटाया जा सकता, और ना ही चप्पल से मारा जा सकता है.'

मिली जानकारी के, शशि थरूर कोर्ट में पेश नहीं हो रहे थे. बार-बार पेश होने के आदेश के बाद जब वे शनिवार को भी दिल्ली की एक कोर्ट में पेश नहीं हुए थे तो उनके ऊपर 5 हजार रुपये जुर्माना लगा दिया गया. थरूर के बयान पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए बीजेपी नेता राजीव बब्बर ने कहा था कि कांग्रेस नेता के बयान से उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंची है. भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की धारा 499 (मानहानि) और 500 (मानहानि के लिए सजा) के तहत शिकायत दर्ज की गई है.

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शशि थरूर पर  5 हजार का जुर्माना-

शशि थरूर के इस बयान पर बीजेपी नेताओं ने कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए थरूर से माफी की मांग की थी. बीजेपी ने कहा था कि शशि  थरूर का बयान पीएम मोदी के अपमान के साथ साथ हिंदू धर्म का अपमान भी है. मामले में अतिरिक्त मुख्य महानगर दंडाधिकारी विशाल पाहुजा ने सख्ती बरतते हुए थरूर को चार मार्च को सुनवाई की अगली तारीख पर अदालत में पेश होने का निर्देश दिया.