Shiv Sena MLA Disqualification Verdict: महाराष्ट्र के स्पीकर राहुल नार्वेकर ने बुधवार को शिंदे गुट के पक्ष में फैसला सुनाया. राहुल नार्वेकर ने कहा कि असली शिवसेना शिंदे गुट हैं. स्पीकर राहुल नार्वेकर के फैसले के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे का बयान है. उन्होंने कहा कि "यह 'सत्यमेव जयते' है. सत्य की जीत हुई है. यह परिणाम योग्यता के आधार पर दिया गया है. लोकतंत्र में बहुमत बहुत महत्वपूर्ण है और इसलिए स्पीकर ने यह निर्णय दिया है." अपने बयान में शिंदे इस जीत को राज्य की जनता का जीत भी बताया है.
हालांकि स्पीकर के फैसले का उद्धव गुट ने विरोध जताया है. फैसले को उद्धव ठाकरे ने अपने अपने बयान में कहा कि "आज जो स्पीकर का आदेश आया है वह लोकतंत्र की हत्या है और सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भी अपमान है. सुप्रीम कोर्ट ने साफ कहा था कि राज्यपाल ने अपने पद का दुरुपयोग किया है और गलत फैसला लिया है..हम ये लड़ाई आगे लड़ेंगे और हमें सुप्रीम कोर्ट पर पूरा भरोसा है. यह भी पढ़े: Maharashtra Politics: विधानसभाध्यक्ष राहुल नार्वेकर ने एकनाथ शिंदे गुट को असली शिवसेना बताया, उद्धव ठाकरे फैसले को कोर्ट में देंगे चुनौती
Video:
#WATCH | Maharashtra Assembly Speaker rules Shinde faction the real Shiv Sena.
Maharashtra CM Eknath Shinde says, "It is 'Satyamev Jayate'. Truth has won...This result has been given on merit. Majority is very important in democracy and hence the decision given by the Speaker… pic.twitter.com/X7Eyt7I4L8
— ANI (@ANI) January 10, 2024
जानें डिप्टी सीएमफडणवीस क्या बोले:
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम शुरू से ही कहते रहे हैं कि मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के नेतृत्व में राज्य में सरकार बनाते समय संवैधानिक और कानूनी प्रक्रियाओं का पूरी तरह से पालन किया गया.
उन्होंने कहा, ''यही कारण है कि यह सरकार मजबूत है. इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में यह भी साफ किया कि इस सरकार को बर्खास्त करने के लिए कोई आदेश जारी करने की जरूरत नहीं है. फिर भी कुछ लोग जानबूझकर और बार-बार सरकार के बारे में गलत बातें फैलाकर राज्य में माहौल को अस्थिर करने की कोशिश कर रहे थे.''
बता दें कि उद्धव ठाकरे ने एकनाथ शिंदे समेत 16 विधायकों को अयोग्य करार देने के लिए याचिका दाखिल की थी. मामले में देरी को लेकर उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया. इस पर सुप्रीम कोर्ट ने 10 जनवरी की आखिरी तारीख तय की थी. जिस पर अंतिम सुनवाई पूरी होने के बाद महाराष्ट्र के स्पीकर ने अपना फैसला सुनाया है.