कांग्रेस नेता शशि थरूर को 'बिच्छू' संबंधी टिप्पणी पर कोर्ट ने दी जमानत, प्रधानमंत्री मोदी से की थी तुलना
कांग्रेस नेता शशि थरूर (Photo Credit-PTI)

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Narendra Modi) की तुलना शिवलिंग पर बैठे बिच्छू से करने के चलते दर्ज हुए आपराधिक मानहानि के मामले में शशि थरूर (Shashi Tharoor) को अदालत से जमानत मिल गई है. दिल्ली के रोज एवेन्यू कोर्ट से 20,000 के पर्सनल बॉन्ड पर जमानत मिल गई है. अब मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को होगी. मानहानि की ये शिकायत दिल्ली बीजेपी के नेता राजीव बब्बर (Rajiv Babbar)  ने दर्ज कराई थी.

दिल्ली बीजेपी नेता राजीव बब्बर की ओर से कोर्ट में दायर शिकायत में कहा गया था कि शशि थरूर का ये बयान न केवल पार्टी बल्कि देश विदेश के करोड़ो शिवभक्तों का अपमान है. बब्बर ने कहा था कि इससे शिवभक्तों की भावनाएं भी आहत हुई है . शशि थरूर ने जानबूझकर शिकायतकर्ता और उसके जैसे शिव भक्तों की धार्मिक भावनाओं को आहत किया. ये बयान लोगों की घार्मिक विश्वास पर आघात कर , उनकी भावनाओं को भड़काने वाला है.

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क्या कहा था शशि थरूर ने

पिछले साल 2018 में शशि थरूर बेंगलुरु में अपनी नई किताब 'द पैराडॉक्सिकल प्राइम मिनिस्टर' को लेकर बात रहे थे. थरूर ने अपनी किताब के बारे में बात करते हुए पीएम मोदी पर जमकर निशाना साधा. उन्होंने कहा था कि एक बार आरएसएस (RSS) के एक अज्ञात व्यक्ति ने पीएम मोदी को एक नई उपमा देते हुए कहा था कि 'मोदी शिवलिंग पर बैठे बिच्छू की तरह है, जिसे आप ना तो अपने हाथों से और ना ही चप्पल मारकर हटा सकते है.'