Rajasthan Political Crisis: पायलट और 18 MLA की अर्जी पर राजस्थान हाई कोर्ट मंगलवार सुबह 10.30 बजे फिर होगी सुनवाई

राजस्थान में मचा सियासी घमासान अदालत में तो जारी है. वहीं अदालत के बाहर नेताओं की जुबानी जंग भी जारी है. एक तरफ जहां सीएम गहलोत का खेमा है तो दूसरी तरफ मोर्चा थामे सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ हैं. इस बीच खबर आ रही है कि सचिन पायलट (Sachin Pilot) समेत कांग्रेस के 19 असंतुष्ट विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने संबंधी राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के नोटिसों को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर अब राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) में मंगलवार को सुबह 10.30 बजे सुनवाई होगी. इससे पहले मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता ने शुक्रवार को सुनवाई की थी और दलीलें सुनी थीं. जिसके बाद अगली सुनाई के लिए सोमवार रखा गया था. वहीं आज फिर इसे मंगलवार के लिए आगे बढ़ा दिया गया है.

राजस्थान हाई कोर्ट ( फोटो क्रेडिट- ANI)

राजस्थान में मचा सियासी घमासान अदालत में तो जारी है. वहीं अदालत के बाहर नेताओं की जुबानी जंग भी जारी है. एक तरफ जहां सीएम गहलोत का खेमा है तो दूसरी तरफ मोर्चा थामे सचिन पायलट अपने विधायकों के साथ हैं. इस बीच खबर आ रही है कि सचिन पायलट (Sachin Pilot) समेत कांग्रेस के 19 असंतुष्ट विधायकों को अयोग्य ठहराए जाने संबंधी राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष के नोटिसों को चुनौती देने वाली रिट याचिका पर अब राजस्थान हाई कोर्ट (Rajasthan High Court) में मंगलवार को सुबह 10.30 बजे सुनवाई होगी. इससे पहले मुख्य न्यायाधीश इंद्रजीत महंती और न्यायमूर्ति प्रकाश गुप्ता ने शुक्रवार को सुनवाई की थी और दलीलें सुनी थीं. जिसके बाद अगली सुनाई के लिए सोमवार रखा गया था. वहीं आज फिर इसे मंगलवार के लिए आगे बढ़ा दिया गया है.

सुनवाई के दौरान राजस्थान हाई कोर्ट में सुनवाई के दौरान विधानसभा अध्यक्ष की ओर से पेश हुए अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी ने सोमवार को कहा कि पायलट खेमे की याचिका प्री-मेच्योर है और इसलिए उसे खारिज किया जाना चाहिए. बागियों का कहना है कि उन्हें इस तरह का नोटिस नहीं दिया जा सकता, क्योंकि राजस्थान विधानसभा सत्र में नहीं है. वकील हरीश साल्वे ने शुक्रवार को कहा था कि असंतुष्ट विधायक संविधान की 10वीं अनुसूची में मौजूद दल बदल कानून को चुनौती देना चाहते हैं. यह भी पढ़ें:- Rajasthan Political Crisis: सचिन पायलट ने तोड़ी चुप्पी, 35 करोड़ की रिश्वत के आरोपों' पर बोले 'उदास हूं, मगर हैरान नहीं, उचित क़ानूनी कार्रवाई करूंगा'

ANI का ट्वीट:- 

गौरतलब हो कि कांग्रेस ने विधानसभा अध्यक्ष को दी गई अपनी शिकायत में पायलट और अन्य असंतुष्ट विधायकों के खिलाफ संविधान की 10वीं अनुसूची के पैराग्राफ 2(1)(ए) के तहत कार्रवाई करने की मांग की है. विधायक सदन में जिस पार्टी का प्रतिनिधित्व करता है, यदि वह उसकी सदस्यता 'स्वेच्छा' से त्याग देता है तो यह प्रावधान उक्त विधायक को अयोग्य करार देता है. (भाषा इनपुट)

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