जयपुर, 3 सितम्बर : राजस्थान सरकार ने हर महीने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत (Ashok Gehlot), राज्य के मंत्रियों, विधायकों, अखिल भारतीय राज्य सेवा के अधिकारियों और अन्य राज्य कर्मचारियों के वेतन का एक हिस्सा काटने का फैसला किया है. बुधवार को यहां हुई कैबिनेट की बैठक में यह फैसला लिया गया.
हालिया फैसले के अनुसार, मुख्यमंत्री, मंत्री एवं राज्यमंत्री के प्रत्येक माह के सकल वेतन से सात दिवस का वेतन प्रतिमाह, समस्त विधायकों के सकल वेतन से एक दिवस का वेतन प्रतिमाह, अखिल भारतीय एवं राज्य सेवा के अधिकारियों का दो दिवस का और अधीनस्थ सेवा एवं अन्य राज्य कर्मचारियों के सकल वेतन में से एक दिवस का वेतन प्रतिमाह कटौती कर मुख्यमंत्री सहायता कोष (कोविड सहायता) में जमा कराया जाएगा.
यह कटौती सितंबर 2020 से की जाएगी और राशि का इस्तेमाल कोविड-19 (Covid-19) महामारी से प्रभावित लोगों की मदद के लिए किया जाएगा. यह कटौती का प्रावधान राजस्थान हाईकोर्ट एवं अधीनस्थ न्यायालयों के न्यायाधीशों पर लागू नहीं होगा.
इसके अलावा अदालत के अधिकारियों एवं कर्मिकों, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएं, चिकित्सा शिक्षा विभाग के सभी अधिकारियों, पुलिस कॉन्स्टेबल तथा लेवल-1 से लेवल-4 के वेतनमान में कार्यरत राज्य सरकार के समस्त कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा.













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