Karnataka Sex Scandal: अश्लील वीडियो और रेप केस में प्रज्वल रेवन्ना को उम्रकैद, ₹10 लाख का जुर्माना भी लगा; पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा के पोते हैं पूर्व सांसद

Prajwal Revanna Found ‘Guilty’ in Obscene Video and Rape Case: बेंगलुरु से एक बड़ी खबर सामने आई है, जहां पूर्व प्रधानमंत्री एच.डी. देवगौड़ा के पोते और पूर्व सांसद प्रज्वल रेवन्ना को रेप और अश्लील वीडियो मामले में दोषी ठहराते हुए कोर्ट ने उम्रकैद की सजा सुनाई है. बेंगलुरु स्थित एमपी/एमएलए स्पेशल कोर्ट ने शनिवार को फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रज्वल को ताउम्र जेल में रहना होगा. साथ ही कोर्ट ने 10 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. जज संतोष गजानन भट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि प्रज्वल रेवन्ना पर IPC की धारा 376(2)(N) के तहत बार-बार बलात्कार करने का दोष साबित हुआ है. इसके लिए उन्हें उम्रकैद और 5 लाख रुपये जुर्माने की सजा दी गई.

वहीं IPC की धारा 376(2)(K) के तहत—जिसमें किसी महिला पर प्रभाव या अधिकार होने की स्थिति में रेप की बात आती है—एक और उम्रकैद और 5 लाख रुपये जुर्माना लगाया गया.

ये भी पढें: Prajwal Revanna Rape Case: रेप केस में दोषी पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना की सजा का ऐलान आज

पीड़िता को मिलेगा 7 लाख रुपये मुआवजा

कोर्ट ने आदेश दिया है कि कुल 10 लाख के जुर्माने में से 7 लाख रुपये पीड़िता को मुआवजे के तौर पर दिए जाएंगे. यह पीड़िता एक 47 वर्षीय घरेलू सहायिका है जिसने प्रज्वल रेवन्ना पर गंभीर आरोप लगाए थे. इस केस की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कुल 26 सबूतों की समीक्षा की.

पुलिस ने किया था गिरफ्तार, चुनाव के बाद हुआ खुलासा

प्रज्वल रेवन्ना के खिलाफ यह मामला तब उछला जब लोकसभा चुनाव के दौरान कुछ अश्लील वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुए. वीडियो में उन्हें महिलाओं के साथ जबरदस्ती करते हुए देखा गया. इन वीडियो के सामने आने के बाद प्रज्वल देश छोड़कर भाग गए थे. 31 मई 2024 को वो बेंगलुरु लौटे और पुलिस ने उन्हें एयरपोर्ट से ही गिरफ्तार कर लिया.

कोर्ट में रो पड़े प्रज्वल, बोले- राजनीति की साजिश है

सजा सुनाए जाने से पहले प्रज्वल कोर्ट में भावुक हो गए और कहा, "मेरे खिलाफ चुनाव के दौरान ही आरोप क्यों लगे? जब मैं सांसद था तब किसी ने शिकायत क्यों नहीं की?" उन्होंने आगे कहा कि यह केस पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है और उन्होंने कोर्ट का फैसला स्वीकार किया है.

तीन और केसों का सामना कर रहे हैं प्रज्वल

इस मामले के अलावा प्रज्वल रेवन्ना पर तीन और मामलों में गंभीर आरोप हैं. कोर्ट ने यह भी कहा कि वो एक पब्लिक फिगर थे और उन्होंने अपने पद का दुरुपयोग किया. IPC की धारा 354(B), 354(C) और IT एक्ट की धारा 66(E) के तहत भी उन्हें दोषी माना गया है.