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VIDEO: उत्तराखंड में बाहरी लोग नहीं खरीद सकेंगे जमीन, धामी सरकार ने पारित किया सख्त भू-कानून संशोधन बिल; जानें क्या होंगे बदलाव

उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन ऐतिहासिक फैसला लिया गया. सदन में भू कानून संशोधन बिल को मंजूरी दे दी गई, जिससे अब बाहरी लोगों के लिए राज्य में जमीन खरीदने के नियम सख्त कर दिए गए हैं

VIDEO: उत्तराखंड में बाहरी लोग नहीं खरीद सकेंगे जमीन, धामी सरकार ने पारित किया सख्त भू-कानून संशोधन बिल; जानें क्या होंगे बदलाव
Photo- @pushkardhami/X

Uttarakhand Land Law Amendment Bill: उत्तराखंड विधानसभा के बजट सत्र के चौथे दिन ऐतिहासिक फैसला लिया गया. सदन में भू कानून संशोधन बिल को मंजूरी दे दी गई, जिससे अब बाहरी लोगों के लिए राज्य में जमीन खरीदने के नियम सख्त कर दिए गए हैं. सीएम धामी ने एक्स (ट्वीटर) पर कहा कि आज उत्तराखंड विधानसभा में भू-कानून को और अधिक सशक्त बनाने वाला ऐतिहासिक संशोधन विधेयक पारित किया गया. देवभूमि की सांस्कृतिक विरासत, पर्यावरण संतुलन और आम लोगों के अधिकारों की रक्षा के लिए एक सख्त भू-कानून की नितांत आवश्यकता थी.

''यह कानून राज्य के हितों को सर्वोपरि रखते हुए अनियंत्रित भूमि खरीद-फरोख्त पर रोक लगाएगा और राज्य के मूल स्वरूप की रक्षा करेगा. उत्तराखंड की जनता की भावनाओं और जरूरतों को ध्यान में रखते हुए यह महत्वपूर्ण निर्णय लिया गया है.''

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धामी सरकार ने पारित किया सख्त भू-कानून संशोधन बिल

नए भू कानून में क्या बदलेगा?

  • बाहरी लोगों की खरीद पर रोक: हरिद्वार और उधम सिंह नगर को छोड़कर, उत्तराखंड के अन्य जिलों में बाहरी व्यक्ति अब हॉर्टिकल्चर और एग्रीकल्चर की जमीन नहीं खरीद सकेंगे.
  • 2018 के प्रावधान खत्म: त्रिवेंद्र सिंह रावत सरकार के समय लागू भू कानून के सभी पुराने प्रावधानों को निरस्त कर दिया गया है.
  • चकबंदी और बंदोबस्ती: पहाड़ी क्षेत्रों में जमीन के सही उपयोग और अतिक्रमण रोकने के लिए चकबंदी और बंदोबस्ती की जाएगी.
  • डीएम की भूमिका सीमित: अब जिलाधिकारी सीधे जमीन खरीद की अनुमति नहीं देंगे. इसके लिए सरकार द्वारा बनाए गए पोर्टल का उपयोग किया जाएगा.
  • ऑनलाइन निगरानी: एक पोर्टल के जरिए राज्य में होने वाली जमीन खरीद की निगरानी की जाएगी.

अन्य 10 विधेयक भी पास

इस सत्र में भू कानून के अलावा नगर निकाय संशोधन विधेयक, विधायकों की पेंशन विधेयक, उत्तराखंड स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी विधेयक, पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षण विधेयक जैसे कुल 10 विधेयकों को मंजूरी दी गई.

(The above story first appeared on LatestLY on Feb 21, 2025 08:09 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).