Mumbai Unlock Guidelines: कोरोना के मामले कम होने के बाद महाराष्ट्र में लॉकडाउन पाबंदियों में ढील का ऐलान किया गया. वहीं, सरकार द्वारा से जारी नई गाइडलाइंस के बाद BMC ने भी मुंबई के लिए जरूरी दिशा निर्देश जारी कर दिये. बृहन्मुंबई महानगर पालिका (BMC) ने मुंबई में सप्ताह में हर दिन रात 10 बजे तक सभी दुकानें खोलने की अनुमति देने का फैसला किया है. इसके साथ अनलॉक की नई प्रक्रिया में फिल्मों और टीवी धारावाहिकों की शूटिंग के साथ-साथ खेल संबंधित गतिविधियां बहाल करने भी फैसला लिया है.
इस मामले में लोकल दुकानों में उत्साह देखने को मिल रहा है. इस मामले में एक दुकानदार ने कहा कि, यह एक अच्छा फैसला है. पीक आवर्स शाम 4 बजे के बाद होते है. इससे छोटी दुकानों के व्यवसाय भी बेहतर ढंग से चल सकेंगे. Maharashtra Unlock Guidelines: महाराष्ट्र के 25 जिलों में लॉकडाउन में ढील, दुकानों का भी समय बदलेगा, जानिए और क्या कहा हेल्थ मिनिस्टर राजेश टोपे ने?
Mumbai | Brihanmumbai Municipal Corporation allows local shops to remain open till 10pm under new Covid guidelines.
It's a good decision. Peak hours are after 4pm when officer goers&others get time. This'll allow our businesses to run better: Kishore Wazirani, a shop owner pic.twitter.com/H0O5CQr5YL
— ANI (@ANI) August 3, 2021
नई गाइडलाइन में दुकानें और शॉपिंग मॉल हफ्ते में पांच दिन रात के 8 बजे तक खुलेंगे लेकिन शनिवार को दोपहर तीन बजे तक इन्हें खोला जा सकेगा. इसके अलावा सरकार ने कहा है कि रविवार को जरूरी सामानों के अलावा बाकी सभी दुकानें पूरी तरह बंद रहेंगी.
सरकार ने नई गाइडलान में यह भी कहा है कि रेस्टोरेंट में 50 फीसदी क्षमता के साथ हफ्ते में पांच दिन खुलेंगे. इनमें शाम 4 बजे तक लोग बैठकर खाना खा सकते हैं और पैकिंग की सुविधा पूर्व की तरह रहेगी. वहीं लंबे समय से बंद पड़े पार्कों और खेल के मैदानों को भी खोले जाएंगे.
गौरतलब है कि महाराष्ट्र में सरकार ने अनलॉक के लिए कई अहम फैसले लिए हैं. इस अनलॉक में महाराष्ट्र में ढील दिए जाने के पहले ही संकेत दिए थे. महाराष्ट्र के स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे ने बीते दिनों बताया था कि, राज्य में चरणबद्ध तरीकों से अनलॉक शुरू किया जा रहा है. उन्होंने कहा, हमने 25 जिलों में पाबंदियों में ढील देने का फैसला किया है. दुकानों, थिएटरों, सिनेमा हॉल, जिम के कामकाज में छूट दी जाएगी. शादी समारोह आदि में प्रतिबंध होगा.