मोदी कैबिनेट का बड़ा फैसला,अब Aadhaar देने के लिए नहीं किया जाएगा बाध्य
आधार कार्ड (Photo Credits: PTI)

नई दिल्ली. मंत्रिमंडल ने बैंक खाता खोलने तथा मोबाइल फोन कनेक्शन लेने के लिये आधार (Aadhar)  के स्वैच्छिक उपयोग की अनुमति देने को लेकर बुधवार को एक संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी. इस संशोधन के बाद यदि किसी अन्य कानून की बाध्‍यता न हो तो किसी व्‍यक्ति को अपनी पहचान साबित करने हेतु आधार नंबर प्रस्‍तुत करने के लिए बाध्‍य नहीं किया जा सकेगा. आधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minister Narendra Modi) की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल की बैठक में आधार तथा अन्य कानून (संशोधन) विधेयक, 2019 को मंजूरी दी. इस संशोधन विधेयक को संसद के अगले सप्ताह से शुरू सत्र में पेश किया जाएगा.

विज्ञप्ति के अनुसार, ‘‘इस निर्णय से यूआईडीएआई (भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण) लोगों के हितों के अनुरूप एक मजबूत प्रणाली बनाने में सक्षम होगा और इससे आधार के दुरूपयोग को कम करने में सहायता मिलेगी. इस संशोधन के बाद यदि संसद द्वारा पारित किसी कानून की बाध्‍यता न हो तो किसी व्‍यक्ति को अपनी पहचान साबित करने हेतु आधार नम्‍बर प्रस्‍तुत करने के लिए बाध्‍य नहीं किया जा सकेगा.’’ यह भी पढ़े-ग्राहक की सहमति से KYC के लिए आधार का उपयोग कर सकते हैं बैंक: RBI

संशोधन में आधार के उपयोग से जुड़े नियमों के उल्लंघन को लेकर कड़े जुर्माने का प्रावधान किया गया है.

उल्लेखनीय है कि 28 फरवरी, 2019 को हुई बैठक में मंत्रिमंडल ने आधार व अन्‍य कानून (संशोधन) अध्‍यादेश, 2019 पर विचार किया था और राष्‍ट्रपति ने 2 मार्च, 2019 को इस अध्‍यादेश की घोषणा की थी.

(भाषा इनपुट के साथ)