Madhya Pradesh: मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार का बड़ा फैसला, एक्पायरी डेट की दवाएं बेचने की सजा को 3 से बढाकर 5 साल किया
सीएम शिवराज सिंह चौहान (Photo Credits: Facebook)

भोपाल, 22 दिसंबर. भारत में कोरोना वायरस (Coronavirus Pandemic) महामारी का प्रकोप पूरी तरह से कम नहीं हुआ है. इसी बीच मिलावट को लेकर मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. बताना चाहते है कि राज्य की भाजपा सरकार ने सीएम शिवराज सिंह चौहान (Shivraj Singh Chouhan) की अध्यक्षता में हुई बैठक में खाद्य सुरक्षा कानून में संशोधन करने पर मुहर लगाई है. इस फैसले की जानकारी सूबे के गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा (Home Minister Narottam Mishra) ने दी. उन्होंने कहा कि एक्सपायरी डेट की दवाओं की बिक्री करने पर अब तीन की बजाय पांच साल की सजा होगी.

गृहमंत्री नरोत्तम मिश्रा ने कहा कि मध्य प्रदेश की सरकार मिलावट पर कसावट के लिए कटिबद्ध है, कुछ क्षेत्रों से खबर आ‌ रही है कि कोविड वैक्सीन में मिलावट हो सकती है और ग्वालियर में प्लाज्मा में मिलावट की जानकारी मिली है इसलिए सरकार मिलावट करने पर 3 साल की सजा के प्रावधान को आजीवन कारावास में बदलने जा रही है. उन्होंने कहा कि एक्सपायरी दवा बेचने पर 5 साल की सजा का प्रावधान करने के प्रस्ताव को आज कैबिनेट द्वारा मंजूरी मिली है. यह भी पढ़ें-MP To Introduce Law Against Love Jihad: लव जिहाद दोषी को 5 साल की सजा हो सकती है-बीजेपी सांसद नरोत्तम मिश्रा

ANI का ट्वीट-

मध्य प्रदेश के गृहमंत्री ने आगे कहा कि प्रदेश में जबरन धर्म परिवर्तन को रोकने के लिए धर्म स्वतंत्र विधेयक-2020 पर अलग-अलग सुझाव आने के बाद अब इसे 26 दिसंबर को एक अलग कैबिनेट बैठक कर और उसमें प्रस्ताव पास करके इसे विधानसभा में ले जाया जाएगा.