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सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से लिंक कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब

देश की सबसे बड़ी अदालत में सोशल मीडिया को आधार से लिंक करने वाली याचिका पर आज सुनवाई हुई.सुप्रीम कोर्ट ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Whatsapp, फेसबुक और ट्विटर को आधार से लिंक करने को लेकर मोदी सरकार से जवाब मांगा है. कोर्ट ने आगे कहा कि इस मामले में फैसला जल्द ही होना चाहिए. केंद्र सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने इस महीने की 24 तारीख तक अपना रूख साफ करने का आदेश दिया है.

सोशल मीडिया प्रोफाइल को आधार से लिंक कराने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार से मांगा जवाब
सुप्रीम कोर्ट (Photo Credit- IANS)

नई दिल्ली. देश की सबसे बड़ी अदालत में सोशल मीडिया (Social Media) को आधार से लिंक करने वाली याचिका पर आज सुनवाई हुई. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म Whatsapp, फेसबुक (Facebook) और ट्विटर (Twitter) को आधार से लिंक करने को लेकर मोदी सरकार (Modi Government) से जवाब मांगा है. कोर्ट ने आगे कहा कि इस मामले में फैसला जल्द ही होना चाहिए. केंद्र सरकार (Central Government) को सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने इस महीने की 24 तारीख तक अपना रूख साफ करने का आदेश दिया है. सोशल मीडिया (Social Media) को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार (Central Government) के रवैये पर भी तीखी प्रतिक्रिया दी है.

केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया अकाउंट (Social Media Account) को आधार से लिंक करने का मन बनाया है. इसे लेकर UIDAI से मोदी सरकार (Modi Govt) ने राय भी मांगी थी. वही इससे पहले फेसबुक (Facebook) ने सोशल मीडिया अकाउंट को आधार से लिंक करने का विरोध किया था. यह भी पढ़े-तमिलनाडु सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, फेसबुक नहीं कर रही भारतीय कानून का पालन

गौरतलब है कि सोशल मीडिया (Social Media) प्लेटफॉर्म फेसबुक, ट्विटर और Whatsapp को आधार से लिंक करने का मुद्दा सुप्रीम कोर्ट में चल रहा है. इसके साथ ही सोशल मीडिया अकाउंट और फेसबुक के जांच के लिए 4 अलग-अलग याचिकाएं हाईकोर्ट में दाखिल हुईं हैं. बताना चाहते है कि सोशल मीडिया पर कंटेंट शेयर करने को लेकर पुरे देश में लगातार बहस चलती रहती है.

(The above story first appeared on LatestLY on Sep 13, 2019 03:27 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).