गुजरात: हेलमेट पहनने के नियमों में सरकार ने दी ढील, लेकिन रखी ये शर्त
संशोधित मोटर वाहन अधिनियम के कड़े प्रावधानों में एक और ढील देते हुए गुजरात सरकार ने बुधवार को नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्रों के अंदर अनिवार्य हेलमेट नियम को शिथिल बना दिया लेकिन राजमार्गों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट अनिवार्य बना रहेगा.
अहमदाबाद: संशोधित मोटर वाहन अधिनियम (Motor Vehicles Act) के कड़े प्रावधानों में एक और ढील देते हुए गुजरात सरकार (Gujarat Government) ने बुधवार को नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्रों के अंदर अनिवार्य हेलमेट (Helmet) नियम को शिथिल बना दिया लेकिन राजमार्गों एवं ग्रामीण क्षेत्रों में दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट अनिवार्य बना रहेगा.
दोपहिया वाहन सवारों के लिए हेलमेट पहनना ऐच्छिक बनाने का फैसला राज्य मंत्रिमंडल ने इस कानून के अनिवार्य हेलमेट नियम के विरूद्ध सरकार को कई प्रतिवेदन मिलने के बाद किया है. कुछ महीने पहले इस कानून में संशोधन किया गया था.
मंत्रिमंडल की बैठक के बाद गांधीनगर में परिवहन मंत्री आर सी फालदू ने संवाददाताओं से कहा कि मंत्रिमंडल ने नगर निगम और नगरपालिका क्षेत्रों में हेलमेट पहनने के नियम को ऐच्छिक बनाने का निर्णय लिया है.
Tags
संबंधित खबरें
Tripti Dimri Enjoys Weekend Ride with Boyfriend: तृप्ति डिमरी ने बॉयफ्रेंड सैम मर्चेंट के साथ वीकेंड राइड का लिया मजा, हेलमेट न पहनने पर यूजर्स ने जताई नाराजगी
LMV ड्राइविंग लाइसेंस धारक अब 7500 KG तक के ट्रांसपोर्ट वाहन चला सकेंगे, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला
VIDEO: उत्तर प्रदेश ट्रैफिक पुलिस का अजीब कारनामा! कार में हेलमेट नहीं लगाकर चलाने पर ₹1,000 का चालान काटकर भेजा
Video: रक्षाबंधन में बहनों के लिए नोएडा पुलिस का 'नो चालान डे', लड़कियों, महिलाओं को गिफ्ट किए गए हेलमेट
\