मनरेगा के तहत मजदूरी दरों को संशोधन के लिए अनुमति देगा चुनाव आयोग
चुनाव आयोग मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी दरों को एक अप्रैल से संशोधित करने की अनुमति देने के ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुरोध को पुरानी परिपाटी का पालन करते हुये मंजूर कर सकता है...
नई दिल्ली: चुनाव आयोग मनरेगा के तहत दी जाने वाली मजदूरी दरों को एक अप्रैल से संशोधित करने की अनुमति देने के ग्रामीण विकास मंत्रालय (Ministry of Rural Development) के अनुरोध को पुरानी परिपाटी का पालन करते हुये मंजूर कर सकता है. मंत्रालय ने चुनाव आयोग से मनरेगा के तहत श्रमिकों को दी जाने वाली मजदूरी की दरें संशोधित करने की मंजूरी मांगी थी. आयोग के सूत्रों ने बुधवार को बताया कि इस बारे में जल्द ही मंत्रालय को आयोग की अनुशंसा से अवगत करा दिया जायेगा.
उल्लेखनीय है कि महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) के तहत भुगतान की गई मजदूरी को कृषि श्रमिकों के लिए उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (Consumer price index) के साथ जोड़ा जाता है और नई मजदूरी दरें एक अप्रैल को अधिसूचित की जाती है. एक अप्रैल को नये वित्तीय वर्ष की शुरूआत होती है.
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इससे देश भर के कई करोड़ लाभार्थियों को फायदा हो सकता है. आपको बता दें कि सरकार ने वित्त वर्ष 2018-19 की पहली छमाही में बांड के जरिए पूरे साल की उधारी के बजटीय लक्ष्य का 47.5 फीसदी प्राप्त की थी, जोकि उससे पिछले पांच साल की समान अवधि के 60-65 फीसदी से काफी कम थी.
(The above story first appeared on LatestLY on Mar 27, 2019 02:59 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).

