नई दिल्ली: चुनाव आयोग (ECI) ने हरियाणा बीजेपी के एक पोस्ट पर सख्त रुख अपनाया है, जिसमें एक चुनावी अभियान वीडियो में एक बच्चे का इस्तेमाल किया गया था. यह चुनाव आयोग के दिशा-निर्देशों का उल्लंघन है, जो चुनाव से संबंधित गतिविधियों और प्रचार में बच्चों के इस्तेमाल पर रोक लगाते हैं. इस मामले को लेकर बुधवार को चुनाव आयोग ने हरियाणा बीजेपी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है. चुनाव आयोग ने हरियाणा के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) ने बीजेपी हरियाणा के प्रदेश अध्यक्ष को तुरंत सुधारात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया है. इसके साथ ही, बीजेपी को 29 अगस्त की शाम 6 बजे तक नोटिस का जवाब देने के लिए कहा गया है.
चुनाव आयोग के इस सख्त रुख से साफ है कि चुनावी गतिविधियों में बच्चों का इस्तेमाल किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. अब देखना होगा कि बीजेपी इस नोटिस का क्या जवाब देती है.
हरियाणा बीजेपी को चुनाव आयोग ने भेजा नोटिस
Election Commission of India takes serious view of a post on X by BJP Haryana handle using a child in campaign video, which is violative of ECI guidelines prohibiting use of children in election-related activities and campaigning.
A show cause notice has been issued by CEO… pic.twitter.com/uwB6NPr8k2
— ANI (@ANI) August 28, 2024
बता दें कि बाल श्रम (निषेध एवं विनियमन) अधिनियम पर आधारित ईसीआई के निर्देशों के अनुसार, राजनीतिक दलों को चुनाव संबंधी किसी भी गतिविधि, जैसे रैलियां, नारे लगाने या पोस्टर वितरित करने में बच्चों को शामिल करने पर सख्त प्रतिबंध है. नेताओं और उम्मीदवारों को किसी भी रूप में अभियान गतिविधियों में बच्चों का उपयोग करने की अनुमति नहीं है, जिसमें बच्चे को गोद में उठाना, वाहन में ले जाना या रैलियों में उन्हें शामिल करना शामिल है.
इन दिशानिर्देशों के तहत बच्चों के माध्यम से किसी राजनीतिक दल की उपलब्धियों का प्रचार करना या विरोधियों की आलोचना करना भी प्रतिबंधित है. हालांकि, यदि कोई बच्चा अपने माता-पिता या अभिभावक के साथ किसी राजनीतिक नेता के पास मौजूद है और किसी भी अभियान गतिविधि में शामिल नहीं है, तो इसे दिशानिर्देशों का उल्लंघन नहीं माना जाएगा।
बता दें कि 2024 के चुनावों में हरियाणा में बीजेपी, कांग्रेस, जननायक जनता पार्टी (JJP), और आम आदमी पार्टी (AAP) के बीच कड़ी टक्कर की संभावना है.