मुंबई. 2008 मालेगांव विस्फोट (2008 Malegaon Bomb Blast) मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की अर्जी पर सात अगस्त तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी है. विशेष एनआइए कोर्ट (NIA Court) के आदेश को यूएपीए अधिनियम के तहत उनके अभियोजन के लिए मंजूरी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी है. बताना चाहते है कि महाराष्ट्र के मालेगांव (Malegaon) में 29 सितंबर, 2008 को एक मस्जिद के पास हुए धमाके के बाद मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस (Maharashtra ATS) को सौंपी गयी थी.
एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे (26/11 मुंबई आतंकी हमले में शहीद हो गए) ने इसकी जांच शुरू की तो मोटरसाइकिल मालिक की जांच उन्हें सूरत तक ले गई. यहीं से एटीएस के हाथ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर (Sadhvi Pragya Thakur) तक पहुंचे. यह भी पढ़े-मालेगांव ब्लास्ट मामला: कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा समेत सातों आरोपी पर आतंकी साजिश रचने का आरोप तय
2008 Malegaon blast case: Bombay High Court has adjourned till August 7 hearing on application of Lt Col Purohit challenging Special NIA court's order rejecting his plea against the sanction for his prosecution under the UAPA Act.
— ANI (@ANI) August 1, 2019
इसी क्रम में कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित और रिटायर मेजर रमेश उपाध्याय भी गिरफ्त में आए. इस धमाके में अभिनव भारत संगठन की तरफ भी उंगलियां उठीं. इनमें से कुछ लोगों के नाम मालेगांव (Malegaon) 2006 जैसे अन्य घटनाओं में भी आया.
गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर में एक विशेष अदालत ने इस मामले में पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर व कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ यूएपीए (UAPA) के तहत आरोप तय किए थे.