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2008 मालेगांव विस्फोट मामला: कर्नल पुरोहित की अर्जी पर 7 अगस्त तक के लिए सुनवाई स्थगित

2008 मालेगांव विस्फोट मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट ने लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की अर्जी पर सात अगस्त तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी है. विशेष एनआइए कोर्ट के आदेश को यूएपीए अधिनियम के तहत उनके अभियोजन के लिए मंजूरी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी है. महाराष्ट्र के मालेगांव में 29 सितंबर, 2008 को एक मस्जिद के पास हुए धमाके के बाद मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस को सौंपी गयी थी.

2008 मालेगांव विस्फोट मामला: कर्नल पुरोहित की अर्जी पर 7 अगस्त तक के लिए सुनवाई स्थगित
कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर (Photo: PTI)

मुंबई. 2008 मालेगांव विस्फोट (2008 Malegaon Bomb Blast) मामले में बॉम्बे हाईकोर्ट (Bombay High Court) ने लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित की अर्जी पर सात अगस्त तक के लिए सुनवाई स्थगित कर दी है. विशेष एनआइए कोर्ट (NIA Court) के आदेश को यूएपीए अधिनियम के तहत उनके अभियोजन के लिए मंजूरी के खिलाफ उनकी याचिका खारिज कर दी है. बताना चाहते है कि महाराष्ट्र के मालेगांव (Malegaon) में 29 सितंबर, 2008 को एक मस्जिद के पास हुए धमाके के बाद मामले की जांच महाराष्ट्र एटीएस (Maharashtra ATS) को सौंपी गयी थी.

एटीएस प्रमुख हेमंत करकरे (26/11 मुंबई आतंकी हमले में शहीद हो गए) ने इसकी जांच शुरू की तो मोटरसाइकिल मालिक की जांच उन्हें सूरत तक ले गई. यहीं से एटीएस के हाथ साध्वी प्रज्ञा ठाकुर (Sadhvi Pragya Thakur) तक पहुंचे. यह भी पढ़े-मालेगांव ब्लास्ट मामला: कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा समेत सातों आरोपी पर आतंकी साजिश रचने का आरोप तय

इसी क्रम में कर्नल श्रीकांत प्रसाद पुरोहित और रिटायर मेजर रमेश उपाध्याय भी गिरफ्त में आए. इस धमाके में अभिनव भारत संगठन की तरफ भी उंगलियां उठीं. इनमें से कुछ लोगों के नाम मालेगांव (Malegaon) 2006 जैसे अन्य घटनाओं में भी आया.

गौरतलब है कि पिछले साल अक्टूबर में एक विशेष अदालत ने इस मामले में पुरोहित, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर व कुछ अन्य आरोपियों के खिलाफ यूएपीए (UAPA) के तहत आरोप तय किए थे.

(The above story first appeared on LatestLY on Aug 01, 2019 05:21 PM IST. For more news and updates on politics, world, sports, entertainment and lifestyle, log on to our website latestly.com).