2008 मालेगांव ब्लास्ट मामले में एनआईए कोर्ट ने कर्नल पुरोहित और साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर समेत 7 आरोपियों पर आतंकी साजिश और हत्या के आरोप तय किए है. बता दें कि बॉम्बे उच्च न्यायलय ने पहले ही विस्फोट के मामले में आरोपी लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित और अन्य व्यक्तियों के खिलाफ निचली अदालत द्वारा आरोप तय करने पर रोक लगाने से इनकार किया था. बता दें कि जांच एजेंसी ने कर्नल पुरोहित समेत सभी आरोपियों पर आतंकी साजिश रचने, हत्या और तमाम दूसरे अपराधों के तहत आरोप तय किए हैं.
मामले की अगली सुनवाई 2 नवंबर को होगी. वहीं, पिछले महीने सर्वोच्च न्यायालय ने लेफ्टिनेंट कर्नल प्रसाद श्रीकांत पुरोहित की उस याचिका को खारिज कर दिया, जिसमें उन्होंने मामले के संबंध में सुरक्षा एजेंसियों द्वारा कथित अगुवा किए जाने और प्रताड़ित करने की न्यायिक जांच कराने की मांग की थी.
तब पुरोहित ने खुद को कथित अपहरण और प्रताड़ित करने के संबंध में याचिका गृह मंत्रालय के पूर्व संयुक्त सचिव आर.वी.एस. मनी के खुलासे के आधार पर दाखिल किया है, जिसमें उन्होंने संकेत दिया था कि पुरोहित को 'भगवा आतंक' के नाम पर पूर्व सरकार के कुछ धड़ों ने 'फंसाया था.'