नई दिल्ली. 2002 गुजरात दंगों (Gujarat riots) ने पुरे देश को हिला कर रखा दिया था. पीड़ितों के जख्म अब तक नहीं भरे हैं. इसी से जुड़े एक मामले में देश की सबसे बड़ी अदालत ने एक बड़ा फैसला सुनाया है.बताना चाहते कि सुप्रीम कोर्ट (SC) ने गुजरात दंगों के दौरान गैंगरेप का शिकार हुई बिलकिस बानो (Bilkis Bano) की याचिका पर सुनवाई करते हुए राज्य सरकार (Gujarat Government) से कहा है कि दो हफ्तों के भीतर पीड़िता को 50 लाख रुपये का मुआवजा देने का निर्देश दिया है.
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने अपने फैसले में आगे कहा कि गैंगरेप पीड़ित बिलकिस बानो (Bilkis Bano) को सरकारी नौकरी (Government Job) और रहने के लिए घर मुहैया कराया जाए.
ज्ञात हो कि बिलकिस बानो (Bilkis Bano) ने इससे पहले कहा था कि गुजरात सरकार (Gujarat Govt) की तरफ से उन्हें अभी तक कुछ नहीं दिया गया है. सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने गुजरात सरकार से कहा था कि वह नियमों के अनुसार बिलकिस बानो को सरकारी नौकरी और घर दे. यह भी पढ़े-गुजरात दंगा: बाबू बजरंगी को नरोदा पाटिया मामले में सुप्रीम कोर्ट मिली जमानत
SC का राज्य सरकार को आदेश, गुजरात दंगों की पीड़िता बिलकिस बानो को दो हफ्ते में दें 50 लाख का मुआवजा-
2002 Gujarat riots case: Supreme Court today directed the Gujarat government to pay a compensation of Rs 50 lakh as well as a job and accommodation to gangarape survivour Bilkis Bano within two weeks. pic.twitter.com/WseclTSb9l
— ANI (@ANI) September 30, 2019
गौरतलब है कि गोधरा कांड (Godhra Riots) के बाद गुजरात में हुए दंगों के दौरान बिलकिस बानो (Bilkis Bano) गैंगरेप मामले और उनके परिवार के 7 सदस्यों की हत्या के मामले में विशेष अदालत ने 21 जनवरी 2008 को 11 आरोपियों के खिलाफ उम्र कैद की सजा सुनाई थी. जबकि पुलिसकर्मियों और चिकित्सकों सहित 7 आरोपियों को बरी करने का निर्देश दिया था.