राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामला: SC का योगी सरकार को निर्देश- सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी को प्रदान करें सुरक्षा

देश की सबसे बड़ी अदालत ने सोमवार को यूपी की सत्ता पर काबिज योगी सरकार को निर्देश देते हुए कहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी को सुरक्षा प्रदान की जाए. आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते है कि सुप्रीम कोर्ट में अयोध्या मसले के मध्यस्थ श्रीराम पंचू ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने अपनी जान को लेकर खतरा बताया था.

सुप्रीम कोर्ट और बाबरी मस्जिद (Photo Credits: PTI)

लखनऊ. देश की सबसे बड़ी अदालत ने सोमवार को यूपी की सत्ता पर काबिज योगी सरकार (Yogi Governement) को निर्देश देते हुए कहा है कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन जफर फारूकी (Sunni Waqf Board chairman, Zufar Ahmad Farooqui) को सुरक्षा प्रदान की जाए. आपकी जानकारी के लिए बताना चाहते है कि सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में अयोध्या मसले के मध्यस्थ श्रीराम पंचू ने कहा कि सुन्नी वक्फ बोर्ड के चेयरमैन ने अपनी जान को लेकर खतरा बताया था. जिसके बाद कोर्ट ने इस मसले पर संज्ञान लेते हुए यूपी सरकार को सुरक्षा देने का निर्देश दिया है.

ज्ञात हो कि अयोध्या मामले (Ayodhya Case) को लेकर सुनवाई अंतिम चरण में चल रही है. सोमवार को मुस्लिम पक्ष ने चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (Chief Justice of India Ranjan Gogoi) की पीठ की तरफ से पूछे गए सवालों पर आपत्ति जताई और इसका विरोध किया. इस पुरे मामले को लेकर सभी पक्षों को अपनी बहस 17 अक्टूबर 2019 तक पूरी करनी है. यह भी पढ़े-राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद केस: सुप्रीम कोर्ट के संभावित फैसले के मद्देनजर अयोध्या में लगी धारा 144

सुप्रीम कोर्ट का योगी सरकार को निर्देश- जफर फारूकी को प्रदान करें सुरक्षा

गौर हो कि सोमवार को राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद मामले (Ram Janmabhoomi-Babri Masjid Land Dispute Case) की सुनवाई के दौरान मुस्लिम पक्षकारों ने आरोप लगाया कि इस मामले में हिन्दु पक्ष से नहीं बल्कि सिर्फ हमसे ही सवाल पूछा जा रहा है.

चीफ जस्टिस रंजन गोगोई (Ranjan Gogoi) की अध्यक्षता वाली 5 सदस्यीय पीठ के सामने 38वें दिन की सुनवाई शुरू होने के दौरान मुस्लिम पक्षकारों की ओर से वरिष्ठ वकील राजीव धवन ने यह बात कही.

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