1984 सिख विरोधी दंगा: सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला, सज्जन कुमार को जमानत देने से किया इनकार
सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार को जमानत देने से इनकार कर दिया है. बताना चाहते है कि सज्जन कुमार को 1984 के सिख विरोधी दंगों में उम्रकैद की सजा मिली हुई है. सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सज्जन कुमार की जमानत याचिका खारिज कर दिया. पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को सिखों के कत्लेआम मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी.
नई दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) को जमानत देने से इनकार कर दिया है. बताना चाहते है कि सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) को 1984 के सिख विरोधी दंगों में उम्रकैद की सजा मिली हुई है. सोमवार को सुनवाई के दौरान कोर्ट ने सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) की जमानत याचिका खारिज कर दिया. इससे पहले पिछले साल दिल्ली हाई कोर्ट ने सज्जन कुमार को दिल्ली कैंट इलाके में सिखों के कत्लेआम मामले में दोषी ठहराते हुए उम्रकैद की सजा सुनाई थी. इसके बाद पूर्व कांग्रेस नेता सज्जन कुमार (Sajjan Kumar) ने जमानत के लिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी.
पूर्व सांसद को जिस मामले में सजा हुई है, उसमें एक-दो नवंबर 1984 की मध्य रात्रि को दक्षिण-पश्चिम दिल्ली में कैंटोनमेंट क्षेत्र के राजनगर पार्ट-1 में पांच सिखों की हत्या की गई थी. इसके अलावा राजनगर पार्ट-2 में गुरुद्वारा को जला दिया गया था. यह भी पढ़े-CBI ने सज्जन कुमार की जमानत याचिका पर किया विरोध, सुनवाई स्थगित
गौरतलब है कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने 1984 सिख विरोधी दंगों के एक अन्य मामले में पिछले साल 17 दिसंबर को कुमार को दोषी ठहराते हुए ताउम्र कैद की सजा सुनाई थी.
बता दें कि तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी (Indira Gandhi) की 31 अक्टूबर, 1984 को उनके सिख अंगरक्षकों द्वारा हत्या किए जाने के बाद दिल्ली सहित देश के कई हिस्सों में सिख विरोधी दंगे भड़क गए थे. हाई कोर्ट ने अपने फैसले में कहा था कि 1984 दंगों के दौरान 2700 से अधिक सिख राष्ट्रीय राजधानी में मारे गए जो कि वास्तव में "अविश्वसनीय नरसंहार" था.