PM Jandhan Account: 30 सितंबर तक कर लें यह काम, नहीं तो बंद हो जाएगा आपका जनधन खाता!
Pradhan Mantri Jan Dhan Account Re-KYC

अगर आपके पास प्रधानमंत्री जन धन (PMJDY) बैंक अकाउंट है, तो यह खबर आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है. इस योजना को शुरू हुए 10 साल पूरे हो चुके हैं. जिन खातों को 2014-2015 में खोला गया था, उनके खाताधारकों के लिए अब री-केवाईसी (Re-KYC) कराना अनिवार्य हो गया है.

30 सितंबर 2025 तक करानी होगी री-केवाईसी

सरकार ने इन खातों के लिए 30 सितंबर 2025 तक री-केवाईसी कराना अनिवार्य कर दिया है. यदि आपने अभी तक यह प्रक्रिया पूरी नहीं की है, तो आपका प्रधानमंत्री जन धन खाता निष्क्रिय (Inactive) हो सकता है. इसका सीधा असर यह होगा कि आप अपने खाते से पैसे जमा या निकाल नहीं पाएंगे और न ही किसी सरकारी सब्सिडी या लाभ का फायदा ले सकेंगे. इसलिए खाताधारकों के लिए यह जरूरी है, कि वे समय रहते अपनी केवाईसी अपडेट करवा लें.

री-केवाईसी कैसे करें?

री-केवाईसी प्रक्रिया बहुत ही आसान और सुविधाजनक है. इसके लिए आपको किसी भी बैंक शाखा में जाकर अपनी पुरानी जानकारी, जैसे नाम, पता और फोटो, अपडेट करानी होगी. इस प्रक्रिया के लिए कोई शुल्क नहीं लिया जाता है.

साथ ही, सरकारी बैंक 1 जुलाई से 30 सितंबर 2025 तक पूरे देश में ग्राम पंचायत स्तर पर री-केवाईसी कैंप भी आयोजित कर रहे हैं. इन कैंपों में बैंक कर्मचारी खाताधारकों के घर जाकर उनकी केवाईसी अपडेट कर रहे हैं. अब तक लगभग 1 लाख ग्राम पंचायतों में ये कैंप आयोजित किए जा चुके हैं, जिससे लाखों लोगों ने अपनी जानकारी अपडेट करवा ली है.

जन धन खाते की विशेषताएं

जीरो बैलेंस खाता (Zero Balance Account)

प्रधानमंत्री जन धन खाते को जीरो बैलेंस अकाउंट के रूप में खोला जा सकता है, यानी बिना किसी न्यूनतम राशि जमा किए भी खाता खोला जा सकता है.

रुपे डेबिट कार्ड (RuPay Debit Card)

प्रधानमंत्री जन धन खाते के साथ मुफ्त रुपे डेबिट कार्ड भी मिलता है, जिसका उपयोग एटीएम (ATM) से पैसे निकालने या दुकानों पर भुगतान करने के लिए किया जा सकता है.

2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा (Accidental Insurance of Rs 2 Lakh)

प्रधानमंत्री जन धन खाते में जारी किए गए रुपे कार्ड के साथ खाताधारक को 2 लाख रुपए तक का दुर्घटना बीमा कवर भी मिलता है.

ओवरड्राफ्ट सुविधा (Overdraft facility)

प्रधानमंत्री जन धन खाते में 10,000 रुपए तक की ओवरड्राफ्ट (उधार) सुविधा भी उपलब्ध है, जिसे खाताधारक आवश्यकता अनुसार इस्तेमाल कर सकते हैं.

डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर (Direct Benefit Transfer)

प्रधानमंत्री जन धन खाते के माध्यम से सरकारी सब्सिडी जैसे गैस सब्सिडी या अन्य योजनाओं की राशि सीधे खाताधारक के बैंक अकाउंट में ट्रांसफर की जाती है.

ब्याज की सुविधा (Interest Benefit)

प्रधानमंत्री जन धन खाते पर बचत राशि पर ब्याज भी मिलता है, जैसे सामान्य बचत खाते में बैंकिंग सिस्टम के तहत होता है.

खाता कौन खोल सकता है और कैसे?

पीएम जन धन खाता उन लोगों के लिए भी खोला जा सकता है, जिनके पास पहले से कोई अन्य बैंक खाता नहीं है. खाता खोलने के लिए आप किसी भी बैंक शाखा, पोस्ट ऑफिस या बैंक मित्र (BC) के जरिए आवेदन कर सकते हैं. इसके लिए सबसे जरूरी दस्तावेज़ आधार कार्ड है. यदि आधार नहीं है, तो वोटर आईडी, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट या कोई अन्य सरकारी आईडी भी मान्य है.

इसके अलावा, खाताधारक को पता और पहचान का प्रमाण भी जमा करना होगा. यदि आधार में पता दर्ज है तो वही पर्याप्त माना जाएगा, अन्यथा बिजली बिल, राशन कार्ड या कोई अन्य मान्य दस्तावेज स्वीकार किए जाएंगे. साथ ही, 1-2 पासपोर्ट साइज फोटो की भी आवश्यकता होगी. फॉर्म भरते ही खाता तुरंत खुल जाता है, और कई जगह ऑनलाइन खाता खोलने की सुविधा भी उपलब्ध है.

ध्यान देने योग्य

अगर आपका पीएम जन धन अकाउंट 30 सितंबर तक री-केवाईसी नहीं होता, तो खाता निष्क्रिय हो जाएगा और आप बैंकिंग सेवाओं जैसे पैसे जमा करना, निकालना या सरकारी सब्सिडी का लाभ नहीं ले पाएंगे. इसलिए खाताधारकों को जल्द से जल्द अपने नजदीकी बैंक शाखा या ग्राम पंचायत कैंप में जाकर री-केवाईसी करवा लेना चाहिए.

पीएम जन धन योजना केवल गरीब और वंचित वर्ग को बैंकिंग सेवाओं से जोड़ने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह उन्हें वित्तीय सुरक्षा और डिजिटल लेन-देन की सुविधा भी उपलब्ध कराती है. खाताधारकों के लिए जरूरी है, कि वे समय रहते री-केवाईसी कराकर अपने खाते को सक्रिय बनाए रखें.