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पैन या आधार की डिटेल्स अगर कर्मचारी ने कंपनी को नहीं दी तो लगेगा तगड़ा झटका, कटेगा 20 प्रतिशत टीडीएस

पैन कार्ड और आधार कार्ड भारत में रहने वाले हर शख्स के लिए बेहद जरूरी है. इसलिए इसे अमूमन सभी बनाते हैं और अपने पास रखते हैं. हालांकि कुछ ऐसे लोग है जिनके पास पैन या आधार कार्ड नहीं है. CBDT ने हाल ही के एक सर्कुलर में कहा है कि अगर कर्मचारी पैन कार्ड और आधार को नियोक्ता के सामने प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो कर्मचारियों को अपने वेतन से टैक्स के रूप में जल्द ही 20 प्रतिशत का भुगतान करना पड़ेगा.

देश Team Latestly|
�्ड और आधार कार्ड भारत में रहने वाले हर शख्स के लिए बेहद जरूरी है. इसलिए इसे अमूमन सभी बनाते हैं और अपने पास रखते हैं. हालांकि कुछ ऐसे लोग है जिनके पास पैन या आधार कार्ड नहीं है. CBDT ने हाल ही के एक सर्कुलर में कहा है कि अगर कर्मचारी पैन कार्ड और आधार को नियोक्ता के सामने प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो कर्मचारियों को अपने वेतन से टैक्स के रूप में जल्द ही 20 प्रतिशत का भुगतान करना पड़ेगा.
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पैन या आधार की डिटेल्स अगर कर्मचारी ने कंपनी को नहीं दी तो लगेगा तगड़ा झटका, कटेगा 20 प्रतिशत टीडीएस
पैन कार्ड और आधार (Photo Credits-PTI)

नई दिल्ली. पैन कार्ड (Pan Card) और आधार कार्ड (Aadhaar) भारत में रहने वाले हर शख्स के लिए बेहद जरूरी है. इसलिए इसे अमूमन सभी बनाते हैं और अपने पास रखते हैं. हालांकि कुछ ऐसे लोग है जिनके पास पैन या आधार कार्ड नहीं है. अगर आप नौकरी पेशा हैं और आपके पास पैन-आधार नहीं है तो आने वाले समय में आपको तगड़ा झटका लग सकता है. बताना चाहते हैं कि केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड (CBDT) ने हाल ही के एक सर्कुलर में कहा है कि अगर कर्मचारी पैन कार्ड और आधार को नियोक्ता के सामने प्रस्तुत करने में असफल रहता है तो कर्मचारियों को अपने वेतन से टैक्स (Income Tax) के रूप में जल्द ही 20 प्रतिशत का भुगतान करना पड़ेगा.

ज्ञात हो कि यह नियम उन कर्मचारियों पर लागू होगा जिनका वेतन सालाना 2.5 लाख रुपये से उससे अधिक है. इस नियम को CBDT ने बनाया है और इसे 16 जनवरी से लागू किया गया है. इनकम टैक्स विभाग के एक नए नियम के अनुसार कोई भी कर्मचारी अगर अपने नियोक्ता को पैन और आधार नंबर नहीं दे पाएगा तो उसकी सैलरी से 20 प्रतिशत टीडीएस काटा जाएगा. यह भी पढ़े-आधार कार्ड से जुड़ी गलत जानकारी देने पर लग सकता है 10 हजार रुपये का जुर्माना, जानिए पूरा मामला

जानकारी के अनुसार इनकम टैक्स अधिनियम की धारा 206AA के अनुसार, किसी राशि या आय  को प्राप्त करने के लिए कर्मचारी को पैन या आधार डिटेल्स देना अनिवार्य है, जिस पर टैक्स कटौती योग्य है.

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