नई दिल्ली: नागर विमानन महानिदेशालय (डीजीसीए) ने रविवार को स्पष्ट किया कि यात्रियों के लिए फ्लाइट में तस्वीरें या सेल्फी क्लिक करने और वीडियोग्राफी करने पर कोई प्रतिबंध नहीं है. इससे पहले डीजीसीए ने आदेश दिया कि फ्लाइट में बिना पहले से इजाजत के कोई फोटो नहीं खींच सकता है. DGCA ने कहा है कि अगर किसी पूर्व निर्धारित उड़ान में किसी को फोटोग्राफी करते हुए पाया गया. तो उस मार्ग पर उड़ान को दो सप्ताह के लिए निलंबित कर दिया जाएगा. अब नियम में थोड़ा बदलाव करते हुए डीजीसीए ने नया आदेश जारी किया है.
नए आदेश में डीजीसीए ने स्पष्ट किया, फ्लाइट में सेल्फी ली जा सकती है. यात्री फोटो खींच सकते हैं और वीडियो बना सकते हैं. फ्लाइट के दौरान, टेक ऑफ के समय या लैंडिंग के वक्त फोटो ली जा सकती है. हालांकि, उसे ऐसे किसी भी इक्विपमेंट को इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं है जो रिकॉर्डिंग करता है. ऐसा कोई डिवाइस इस्तेमाल नहीं कर सकते, जिससे भीड़-भाड़ हो, लोगों की सुरक्षा को खतरा हो. यह भी पढ़ें | DGCA: कंगना रानौत की विमान यात्रा के दौरान सुरक्षा का उल्लंघन, डीजीसीए ने IndiGo Airlines से मांगी रिपोर्ट.
DGCA का ट्वीट:
— DGCA (@DGCAIndia) September 13, 2020
बता दें कि डीजीसीए ने बुधवार को इंडिगो की चंडीगढ़-मुंबई की एक उड़ान में सुरक्षा और सोशल डिस्टेंसिंग संबंधी प्रोटोकॉल के उल्लंघन का पता चला था जिसमें एक्ट्रेस कंगना रनौत ने भी यात्रा की थी. बुधवार को फ्लाइट के भीतर के घटनाक्रम के एक वीडियो के अनुसार रिपोर्टर्स और कैमरामैन आपस में धक्कामुक्की करते नजर आए. जिस पर डीजीसीए ने सख्ती दिखाई.