निर्भया (Nirbhaya) के दोषी लगातार फांसी से बचने के लिए अलग-अलग पैंतरे आजमा रहे हैं. नए डेथ वारंट के अनुसार दोषियों को 20 मार्च को होने वाली फांसी होनी है. लेकिन दोषी इस फांसी को टालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते. इसी कड़ी में दोषी मुकेश ने कोर्ट में नई याचिका लगाई है. याचिका में मुकेश ने अपने वकील एमएल शर्मा ने दावा किया है कि वह 17 दिसंबर 2012 को राजस्थान से गिरफ्तार हुआ था. अपराध के समय वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था. ऐसे में वह इस केस में दोषी नहीं है. इसके साथ ही मुकेश ने अपनी याचिका में ये भी दावा किया है कि तिहाड़ जेल में उसका शोषण हुआ था. उसके साथ जेल में मारपीट की गई.
फांसी को टालने के लिए निर्भया के दोषी उलजुलूल दलीलें दे रहे हैं. घटना के सात साल बाद दोषी मुकेश को दलील दे रहा है कि वह अपराध के सम5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%80+%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82+%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82+%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A8+%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82+%E0%A4%A5%E0%A4%BE https%3A%2F%2Fhindi.latestly.com%2Findia%2Fnirbhaya-gangarape-case-mukesh-approaches-a-delhi-court-claims-he-was-not-there-at-the-crime-spot-at-the-time-of-the-incident-474216.html',900, 600)" title="Share on Whatsapp">