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Nirbhaya Gangarape Case: दोषी मुकेश की नई याचिका, कहा- अपराध के वक्त दिल्ली में नहीं राजस्थान में था

दोषी मुकेश ने कोर्ट में नई याचिका लगाई है. याचिका में मुकेश ने अपने वकील एमएल शर्मा ने दावा किया है कि वह 17 दिसंबर 2012 को राजस्थान से गिरफ्तार हुआ था. अपराध के समय वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था.

देश Vandana Semwal|
Nirbhaya Gangarape Case: दोषी मुकेश की नई याचिका, कहा- अपराध के वक्त दिल्ली में नहीं राजस्थान में था
निर्भया के माता-पिता (File Photo)

निर्भया (Nirbhaya) के दोषी लगातार फांसी से बचने के लिए अलग-अलग पैंतरे आजमा रहे हैं. नए डेथ वारंट के अनुसार दोषियों को 20 मार्च को होने वाली फांसी होनी है. लेकिन दोषी इस फांसी को टालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते. इसी कड़ी में दोषी मुकेश ने कोर्ट में नई याचिका लगाई है. याचिका में मुकेश ने अपने वकील एमएल शर्मा ने दावा किया है कि वह 17 दिसंबर 2012 को राजस्थान से गिरफ्तार हुआ था. अपराध के समय वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था. ऐसे में वह इस केस में दोषी नहीं है. इसके साथ ही मुकेश ने अपनी याचिका में ये भी दावा किया है कि तिहाड़ जेल में उसका शोषण हुआ था. उसके साथ जेल में मारपीट की गई.

फांसी को टालने के लिए निर्भया के दोषी उलजुलूल दलीलें दे रहे हैं. घटना के सात साल बाद दोषी मुकेश को दलील दे रहा है कि वह अपराध के सम5%8D%E0%A4%B2%E0%A5%80+%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82+%E0%A4%A8%E0%A4%B9%E0%A5%80%E0%A4%82+%E0%A4%B0%E0%A4%BE%E0%A4%9C%E0%A4%B8%E0%A5%8D%E0%A4%A5%E0%A4%BE%E0%A4%A8+%E0%A4%AE%E0%A5%87%E0%A4%82+%E0%A4%A5%E0%A4%BE https%3A%2F%2Fhindi.latestly.com%2Findia%2Fnirbhaya-gangarape-case-mukesh-approaches-a-delhi-court-claims-he-was-not-there-at-the-crime-spot-at-the-time-of-the-incident-474216.html',900, 600)" title="Share on Whatsapp">

देश Vandana Semwal|
Nirbhaya Gangarape Case: दोषी मुकेश की नई याचिका, कहा- अपराध के वक्त दिल्ली में नहीं राजस्थान में था
निर्भया के माता-पिता (File Photo)

निर्भया (Nirbhaya) के दोषी लगातार फांसी से बचने के लिए अलग-अलग पैंतरे आजमा रहे हैं. नए डेथ वारंट के अनुसार दोषियों को 20 मार्च को होने वाली फांसी होनी है. लेकिन दोषी इस फांसी को टालने के लिए कोई कसर नहीं छोड़ना चाहते. इसी कड़ी में दोषी मुकेश ने कोर्ट में नई याचिका लगाई है. याचिका में मुकेश ने अपने वकील एमएल शर्मा ने दावा किया है कि वह 17 दिसंबर 2012 को राजस्थान से गिरफ्तार हुआ था. अपराध के समय वह घटनास्थल पर मौजूद नहीं था. ऐसे में वह इस केस में दोषी नहीं है. इसके साथ ही मुकेश ने अपनी याचिका में ये भी दावा किया है कि तिहाड़ जेल में उसका शोषण हुआ था. उसके साथ जेल में मारपीट की गई.

फांसी को टालने के लिए निर्भया के दोषी उलजुलूल दलीलें दे रहे हैं. घटना के सात साल बाद दोषी मुकेश को दलील दे रहा है कि वह अपराध के समय दिल्ली में था ही नहीं वह राजस्थान में था. इससे पहले दोषी मुकेश ने एक याचिका में अपनी पहली वकील के खिलाफ ऐक्शन की मांग की थी. जिसे  कोर्ट ने खारिज कर दिया है. दोषी मुकेश ने आरोप लगाया था कि वृन्दा ग्रोवर (Vrinda Grover) ने आपराधिक साजिश रचकर उसे धोखा दिया था. उसने मामले की सीबीआई जांच की मांग की थी.

यह भी पढ़ें- निर्भया गैंगरेप केस: दोषियों का फांसी से बचने के लिए फिर नया पैंतरा, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में दाखिल की याचिका.

दोषी मुकेश की नई याचिका-

निर्भया के चारों दोषियों को 20 मार्च को फांसी होनी है. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार मंगलवार शाम को फांसी देने वाला जल्लाद पवन तिहाड़ जेल पहुंचेगा. जल्लाद के आने के बाद एक बार फिर से 4 डमी फांसी दी जाएंगी. इसके बाद 18 या 19 मार्च को सभी दोषियों की मेडिकल जांच करवाई जाएगी.

वहीं  निर्भया के 3 दोषियों (अक्षय, पवन और विनय) ने फांसी की सजा से बचने के लिए इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस (International Court of Justice ) में याचिका दाखिल की है. तीनों दोषियों ने याचिका में फांसी की सजा पर रोक लगाने की मांग की है. दोषी फांसी की सजा को रोकने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं.

अगर कोई कानूनी रुकावट नहीं आती है तो निर्भया के चारों दोषियों को 20 मार्च को फांसी दे दी जाएगी. दोषी मुकेश सिंह, पवन गुप्ता, विनय शर्मा और अक्षय ठाकुर को सुबह 6 बजे करीब फांसी पर लटाकाए जाने का ऑर्डर है.

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