इंदौर, 5 नवंबर: इंदौर पुलिस ने एक व्यक्ति को सोशल मीडिया पर बाल यौन शोषण और दुर्व्यवहार सामग्री (CSEAM) डाउनलोड और साझा करने के आरोप में गिरफ्तार किया है. आरोपी को राज्य साइबर सेल ने उस समय पकड़ा जब अमेरिका स्थित साइबर टिपलाइन ने उसकी इस गतिविधि से संबंधित जानकारी भारत के गृह मंत्रालय के साथ साझा की. फ्री प्रेस जर्नल की रिपोर्ट के अनुसार, मध्य प्रदेश साइबर सेल ने सूचना मिलने के बाद तत्काल कार्रवाई करते हुए आईटी एक्ट की धारा 67, 67-ए और 67-बी के तहत मामला दर्ज किया. गिरफ्तार आरोपी की पहचान कमल लोबानिया के रूप में की गई है. इंस्पेक्टर अंजू पटेल, सब-इंस्पेक्टर रामप्रकाश बाजपेयी, और कांस्टेबल रमेश भिड़े की टीम ने तकनीकी विश्लेषण (technical analysis) के माध्यम से आरोपी का डिजिटल ट्रैक खोजा. यह भी पढ़ें: Karnataka: डीसी ऑफिस के बाहर खुद को आग लगाने वाले किसान ने बेंगलुरु के अस्पताल में तोड़ा दम
अमेरिका से अलर्ट मिलते ही हुई कार्रवाई
जांच के दौरान, पुलिस ने लोबानिया के मोबाइल फोन और सिम कार्ड जब्त किए. पूछताछ में उसने स्वीकार किया कि वह सोशल मीडिया ग्रुप्स से अश्लील वीडियो डाउनलोड करता था और बाद में उन्हें दूसरों के साथ साझा करता था.
नागरिकों से किसी भी अंजान लिंक पर क्लिक न करने की अपील
साइबर सेल ने नागरिकों को सतर्क रहने की सलाह दी है. अधिकारियों ने कहा है कि लोग अज्ञात या संदिग्ध लिंक पर क्लिक न करें और ऐसे ग्रुप्स से दूर रहें जो अश्लील या CSEAM सामग्री साझा करते हैं. उन्होंने यह भी बताया कि यदि किसी को नाबालिगों से जुड़ी कोई आपत्तिजनक सामग्री मिले, तो इसकी रिपोर्ट तुरंत www.cybercrime.gov.in पर या साइबर हेल्पलाइन नंबर 1930 पर की जा सकती है.
अधिकारियों ने यह भी दोहराया कि अश्लील सामग्री को अपलोड, डाउनलोड या प्रसारित करना भारतीय कानून के तहत दंडनीय अपराध है, जिसके लिए कठोर सज़ा का प्रावधान है.













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