नई दिल्ली, 28 जुलाई : समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के खिलाफ एक टीवी शो के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ एनडीए की महिला सांसदों ने मकर द्वार पर प्रदर्शन किया. भाजपा महिला सांसद माया नारोलिया ने कहा, "यह समस्त नारी शक्ति का अपमान है. हम इस अपमान के खिलाफ एकजुट हैं."
माया नारोलिया ने कहा, "महिला सांसद के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां शोभा नहीं देतीं. भारतीय संस्कृति में प्राचीन काल से ही नारी का सम्मान होता रहा है. शास्त्रों में कहा गया है, 'यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः,' अर्थात जहां नारियों का सम्मान होता है, वहां देवता निवास करते हैं. एक महिला सांसद के खिलाफ इस तरह की टिप्पणियां करके न केवल उनका, बल्कि समस्त नारी शक्ति का अपमान किया गया है. हम इस अपमान के खिलाफ एकजुट हैं और मानते हैं कि नारी का सम्मान करना हमारा कर्तव्य है. भारत में नारियों को प्रथम स्थान दिया जाता है. कन्या पूजन की परंपरा है और नारियों को देवी के समान माना जाता है." यह भी पढ़ें :मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ‘जनता दर्शन’ में पीड़ितों की शिकायत सुनी, निस्तारण के निर्देश दिए
वहीं भाजपा महिला सांसद धर्मशीला गुप्ता ने कहा, "जिस व्यक्ति ने हमारी सांसद डिंपल यादव का अपमान किया है, उसने केवल एक महिला सांसद का ही नहीं, बल्कि देश की समस्त मातृशक्ति का अपमान किया है. समाजवादी पार्टी के नेता इस मामले में चुप क्यों हैं? यह आश्चर्यजनक है कि जिस मातृशक्ति का अपमान हुआ, उनके पति भी चुप हैं. जिन नेताओं ने यह अपमान किया, उन्हें शर्मिंदगी महसूस करनी चाहिए. उन्हें तुरंत माफी मांगनी होगी, क्योंकि देश की मातृशक्ति इस अपमान को बर्दाश्त नहीं करेगी. उन्हें लंबे समय तक जवाब देना होगा.
उन्होंने आगे कहा, "जिन लोगों ने नारी शक्ति और महिला सांसद का अपमान किया है, उनके खिलाफ समाजवादी पार्टी के नेताओं का चुप रहना समझ से परे है. यह कैसी राजनीति है? अगर वे अपने घर की महिलाओं को सम्मान नहीं दे सकते, तो उन्हें राजनीति छोड़ देनी चाहिए."
बता दें, समाजवादी पार्टी की सांसद डिंपल यादव के खिलाफ एक टीवी शो के दौरान आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में मौलाना साजिद रशीदी के खिलाफ एफआईआर दर्ज की गई है. उनकी टिप्पणी का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया था.
सपा नेता प्रवेश यादव की शिकायत पर विभूतिखंड थाने में कल रात मामला दर्ज किया गया. एफआईआर में महिलाओं की गरिमा और सार्वजनिक शांति से जुड़ी भारतीय दंड संहिता की धारा 79, 196, 197, 299, 352, 353 और आईटी एक्ट की धारा 67 के तहत मामला दर्ज किया गया है. इंस्पेक्टर सुनील कुमार सिंह ने एफआईआर की पुष्टि की और बताया कि मामले की जांच जारी है.











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