Narada Sting Case: टीएमसी नेताओं को हाउस अरेस्ट करने के कलकत्ता हाईकोर्ट के फैसले खिलाफ SC पहुंची सीबीआई
सीबीआई (Photo Credits: PTI)

नई दिल्ली: सीबीआई (CBI) ने नारदा रिश्वत मामले (Narada Sting Case) में तृणमूल कांग्रेस (TMC) के चार दिग्गजों को हाउस अरेस्ट (House Arrest) करने की अनुमति देने वाले कलकत्ता उच्च न्यायालय (Calcutta High Court) के आदेश को उच्चतम न्यायालय (Supreme Court) में चुनौती दी है. सीबीआई चाहती है कि सोमवार को हाई कोर्ट की सुनवाई रद्द हो. राजनेताओं की जमानत याचिका पर पांच जजों की पीठ सुनवाई करेगी. हाईकोर्ट की खंडपीठ के दो जजों के आपस में मतभेद होने के बाद मामले को पांच जजों की बेंच को रेफर कर दिया गया था. शीर्ष अदालत दिन में किसी भी समय मामले पर सुनवाई कर सकती है. हाईकोर्ट में सुबह 11 बजे सुनवाई निर्धारित है. Narada Sting Case: कलकत्ता हाईकोर्ट ने नारदा मामले में 4 तृणमूल कांग्रेस के नेताओं को हाउस अरेस्ट करने का दिया आदेश

कोलकात्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश ने शुक्रवार को पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस के चार दिग्गजों की अंतरिम जमानत याचिका पर सुनवाई के लिए पांच सदस्यीय पीठ का गठन किया था, जिन्हें सीबीआई ने नारदा स्टिंग ऑपरेशन मामले में सोमवार को गिरफ्तार किया था.

नारदा स्टिंग टेप मामलों के सिलसिले में सीबीआई द्वारा तृणमूल कांग्रेस के दो मंत्रियों - फिरहाद हकीम और सुब्रत मुखर्जी के साथ-साथ वर्तमान विधायक मदन मित्रा और कोलकाता निगम के पूर्व मेयर सोवन चटर्जी को गिरफ्तार किए जाने के बाद से राज्य में पिछले सप्ताह राजनीति काफी गर्मा गई है. कई राजनेताओं और एक उच्च पदस्थ पुलिस अधिकारी को कथित तौर पर एक फर्जी कंपनी को अनौपचारिक लाभ प्रदान करने के लिए नकद स्वीकार करते हुए पाया गया था.